अब डिजिटाइज होगी व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, रजिस्ट्रेशन और फंक्शन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन- जानिए डीटेल
रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) स्क्रैपिंग के लिए वाहनों के रिकॉर्ड्स अब डिजिटली वेरीफाई करेगी. जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ब्लैकलिस्ट रिकॉर्ड और पेंडिंग ड्यू आदि की जांच की जाएगी.
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए ये जानकारी दी कि अब स्क्रैप वाहनों से संबंधित कार्य डिजिटल तरह से संचालित किए जाएंगे. ये संशोधन वाहन मालिक, RVSF ऑपरेटर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सभी के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रोसेस को सरल बनाएगा. कारोबार में आसानी बनी रहे इसलिए सभी प्रोसेस को समयबद्ध किया जा रहा है. अब वाहन मालिकों को स्क्रैप के लिए आवेदन ऑनलाइन तरह से जमा करने होंगे. इससे प्रोसेस आसान भी होगी.
Draft Notification issued for Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility
— PIB India (@PIB_India) March 12, 2022
These are amendments to the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility)Rules dated 23rd September 2021
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ऐसे मिलेगी मदद
RVSF ऐसे सभी वाहन मालिकों के लिए सुविधा केंद्र की तरह काम करेगा जो कि स्क्रैपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. इसके बाद वाहन संबंधी सभी जांच 'वाहन' डेटाबेस के जरिए की जाएगी. इस जांच में कुछ जरूरी जानकारी जैसे कि व्हीकल का किराया, खरीद, सीज आदि की जांच की जाएगी. इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से ये भी देखा जाएगा कि कहीं रिकॉर्ड में वाहन के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या गतिविधि तो दर्ज नहीं है. वाहन पर किसी तरह का बकाया, पेनल्टी, ब्लैकलिस्ट आदि की जानकारी ली जाएगी. इन सभी में से ऐसे वाहन जो कि इस जांच में पास नहीं होंगे, उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.
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11:37 AM IST