क्या है OCI कार्ड, जिसका मॉरीशस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ऐलान
भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) कार्ड देने के लिए एक विशेष प्रावधान को मंजूरी देने की बात कही है. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद से OCI कार्ड चर्चा में आ गया है. आइए आपको बताते हैं कि क्या है OCI कार्ड.
भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मॉरीशस के दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने मॉरीशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) कार्ड देने के लिए एक विशेष प्रावधान को मंजूरी देने की बात कही है. मॉरीशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद से OCI कार्ड चर्चा में आ गया है. आइए आपको बताते हैं कि क्या है OCI कार्ड.
जानिए क्या है OCI कार्ड
भारतीय विदेशी नागरिकता (Overseas Citizen of India-OCI) योजना प्रवासी भारतीयों द्वारा 'दोहरी नागरिकता' की लगातार मांगों के जवाब में और प्रवासी भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के मकसद से शुरू की गई थी. साल 2006 में हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान सरकार ने OCI कार्ड देने की घोषणा की. ऐसे लोग जो जो ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में बस चुके हैं और वहां की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका प्रेम भारत के प्रति आज भी कायम है, ऐसे भारतीय मूल के लोगों के लिए OCI एक खास तरह की सुविधा होती है. इसके तहत ओसीआई कार्डधारक बिना वीजा के भारत आ सकता है. ये कार्ड जीवनभर के लिए मान्य है.
OCI से पहले प्रवासी भारतीय लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए साल 2003 में भारत सरकार ने PIO कार्ड का प्रावधान किया था. PIO का मतलब है 'Person of Indian Origin'. काफी समय तक PIO और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे, लेकिन साल 2015 में पीआईओ का प्रावधान खत्म करके सरकार ने OCI कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की.
OCI कार्ड के हैं खास नियम
OCI कार्ड के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके आधार पर ही पात्रता तय की जाती है. जैसे OCI कार्ड के लिए सबसे पहली शर्त है कि कार्ड प्राप्त करने वाला या उसके पैरेंट्स भारत के नागरिक रहे हों. इसके अलावा हर देश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक ओसीआई कार्ड के पात्र नहीं होते. पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को OCI कार्ड की सुविधा नहीं मिलती.
OCI कार्ड धारक भारत में ये काम नहीं कर सकते
- कृषि भूमि नहीं खरीद सकते.
- चुनाव नहीं लड़ सकते.
- मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
- शासकीय नियुक्तियों या संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते.
ओसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करें आवेदन
ओसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट यानी ociservices.gov.in से ऑनलाइन किया जा सकता है. ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत के नागरिक थे, ऐसे लोग जो दूसरे देश का नागरिक हैं लेकिन संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य थे, ऐसे लोग जो दूसरे देश का नागरिक हैं, लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, जो ऐसे नागरिकों की संतान हैं या पोता-पोती हैं, वे ओसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.