देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन है. कोरोना वायरस के आने के बाद से लॉकडाउन का यह चौथा चरण है. लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नई रियायतें दी हैं. हालांकि, अब भी गैर-जरूरी कामों को इजाजत नहीं दी गई है. जरूरी कामों में किसी तरह की बाधा न आए, इसका ध्यान रखा गया है. साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में फंसे लोगों को भी वापस आने में मदद मिलेगी. क्योंकि, लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक खास वेबसाइट लॉन्च की गई है. 

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20 राज्यों के लिए बनेंगे ई-पास

केंद्र सरकार की इस वेबसाइट से देश के 20 राज्यों के लिए ई-पास बनवाया जा सकेगा. कुछ राज्यों के लिए नाम इस बेवसाइट में नहीं है. उन राज्यों के लिए अलग से आवेदन किया जा सकता है. देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है. यह वेबसाइट बिल्कुल केंद्रीय परिवहन विभाग की बेवसाइट की तरह है. इस बेवसाइट का लिंक https://serviceonline.gov.in/epass/# है.

रिजेक्ट न हो पास उसके लिए क्या करें?

वेबसाइट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 11 लाख से ज्यादा ई-पास जारी किए गए हैं. अब तक कुल 33.5 लाख से ज्यादा ई-पास के आवेदन मिले हैं. 10 लाख ई-पास आवेदन की प्रकिया में है. 12 लाख लोगों के ई-पास के आवेदन रिजेक्ट किए जा चुके हैं. बड़ी संख्या में ई-पास रिजेक्ट हो रहे हैं. इसलिए ई-पास के लिए आवेदन करने से पहले नीचे दी गई चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ लें.

कैसे करें ई-पास के लिए अप्लाई?

  • https://serviceonline.gov.in/epass/ वेबसाइट खोलने पर आपको पेज के ठीक दाईं तरफ दो विकल्प दिखाई देंगे. 
  • पहला अप्लाई फॉर ई-पास और दूसरा ट्रैक योर एप्लीकेशन. 
  • पहले विकल्प पर क्लिक करने पर सेलेक्ट स्टेट टू अप्लाई ई-पास का टैब दिखेगा.
  • इसे एक्सप्लोर करने पर आपको राज्यों की पूरी सूची दिखाई देगी.
  • आप अपनी जरूरत के हिसाब से राज्य चुनकर क्लिक करेंगे तो आपको संबधित राज्य ई-पास बनवाने के लिए बेवसाइट का लिंक दिखेगा.
  • इस लिंक को खोलकर आप संबधित राज्य के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते हैं.

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ध्यान रखें ये बातें

  • कोई भी व्यक्ति/ग्रुप ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है.
  • सभी अनिवार्य विवरण ध्यान से भरें और सब्मिट करें.
  • आवेदन करने से पहले मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में सेव रखें.
  • सत्यापन OTP के जरिए होगा, इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें.
  • अप्लाई करने पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. ई-पास स्टेट्स ट्रैक करने के लिए इसे नोट करें.
  • ई-पास में आपका नाम, पता, वैधता और एक QR कोड होगा.
  • सफर के दौरान ई-पास की एक सॉफ्ट/हार्ड कॉपी रखें. सुरक्षा कर्मियों के पूछने पर इसे दिखा सकते हैं.