सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के दौरान भले ही पैन कार्ड की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया हो, लेकिन टैक्स संबंधि मामलों में यह एक जरूरी दस्तावेज है. सरकार अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) यानी पैन कार्ड के नियमों भी बदलाव करने जा रही है. अब लोगों को ई-पैन कार्ड जारी किए जाएंगे. खासबात ये है ई-पैन की बनाने की सभी औपचारिकताएं महज 10 मिनट में पूरी करके ई-पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार रियल टाइम PAN/TAN प्रोसेसिंग सेंटर (RTPC) पर काम कर रही है. आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए आवेदक को तुरंत ई-पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा.

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जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग पैन नंबर जारी करने के नियम को आसान करने जा रहा है. आयकर विभाग एक प्लान पर काम कर रहा है, जिसके बाद आवेदक को तुरंत e-PAN जारी कर दिया जाएगा. 

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जानकारी दी कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिसके बाद रियल टाइम में e-PAN जारी कर दिया जाएगा.

इस काम को पूरा करने के लिए सरकार रियल टाइम PAN/TAN प्रोसेसिंग सेंटर (RTPC) पर काम कर रही है. आधार आधारित e-KYC के जरिए आवेदक को तुरंत e-PAN जारी कर दिया जाएगा.

नई व्यवस्था को लेकर CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) की तरफ से दिसंबर, 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. e-PAN अभी PDF फॉर्मेट में होता है, जिसमें QR कोड भी होता है. यह वैलिड पैन कार्ड की तरह काम करता है.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयकर विभाग एक ईमेल के जरिए ई-केवाईसी आधारित e-PAN कार्ड जारी करेगा. इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है. यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास आधार कार्ड होगा.

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिजिकल पैन कार्ड जारी करने के समय में भी कटौती करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए नियमों को आसान और प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाया जा रहा है.