Sharepro case: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने रेगुलेटरी मानकों का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Sharepro Services Pvt Ltd) के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मार्केट रेगुलेट सेबी ने इन लोगों पर 1 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है. इनमें शेयरप्रो की वाइस प्रेसिडेंट इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

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इनके अलावा सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलकिया, अनिल जाठान, चेतन शाह, सुजीत कुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाठान, आनंद एस भलकिया, दयानंद जाठान, मोहित करकेरा और राजेश भगत पर भी जुर्माना लगाया गया है.

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डिविडेंड का मिस यूज

सेबी ने अपने 200 पन्नों के आदेश में कहा कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम-से-कम 60.45 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपये के डिविडेंड का दुरुपयोग किया गया था. 

इसके अलावा धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ नॉन-सूचीबद्ध सिक्योरिटीज का भी दुरुपयोग किया गया था. जुलाई 2020 में, सेबी ने शेयरप्रो सर्विसेज और उसके अधिकारियों पर रोक लगा दी थी.

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