रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए राह आसान होगी, Sebi ने जारी किया कंलस्टेशन पेपर
Stock Market: रजिस्ट्रेशन के लिए हर 3 साल बाद परीक्षा की शर्त हटाने का प्रस्ताव दिया है. केवल तभी परीक्षा देने की शर्त होगी जब उस विषय में बड़ा बदलाव हो.
Stock Market: रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए राह आसान होगी. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए नियमों को आसान आसान करने का प्रस्ताव, कंसल्टेशन पेपर जारी किया है. रजिस्ट्रेशन के लिए हर 3 साल बाद परीक्षा की शर्त हटाने का प्रस्ताव दिया है. केवल तभी परीक्षा देने की शर्त होगी जब उस विषय में बड़ा बदलाव हो.
इसके अलावा, सेबी ने रजिस्ट्रेशन के समय अनुभव की शर्त भी खत्म करने का प्रस्ताव किया है. रजिस्ट्रेशन के लिए विषय की जानकारी और हुनर का होना पर्याप्त होगा. नेटवर्थ को भी हटाने का प्रस्ताव बल्कि एक्सचेंज में डिपॉजिट रखना होगा. डिपॉजिट रकम क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर 1 से 10 लाख रुपये तक होगी.
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इन्वेस्टमेंट एडवाइजर-रिसर्च एनालिस्ट का कंबाइंड रजिस्ट्रेशन संभव है. पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर-रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन भी मुमकिन होगा. अधिकतम फीस की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति फैमिली, या AUA का 2.5% होगा. कॉरपोरेटाइजेशन के लिए क्लाइंट लिमिट बढ़ाकर 300 या 3 करोड़ फीस का प्रस्ताव दिया है. रिसर्च रिपोर्ट के लिए रिसर्च का पर्याप्त डेटा और एनालिसिस जरूरी है.
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