SEBI ने 10 लोगों पर लगाया 85 लाख रुपए का जुर्माना, इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के साथ की थी हेर-फेर
SEBI Penalties 10 Entities: शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी के शेयर प्राइस में हेर-फेर करने के आरोप में सेबी ने 10 लोगों पर 85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
SEBI Penalties 10 Entities: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 10 लोगों पर 85 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इन 10 लोगों पर शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी Millitoons Entertainment Ltd (MEL) के शेयर प्राइस में हेर-फेर करने का आरोप है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 5-10 लाख की रेंज के बीच अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया है. सेबी ने जिन लोगों पर कुल 85 लाख रुपए का जुर्माना (SEBI Penalty) लगाया है, उनमें प्रियेशभाई साथवारा, सेजलबेन प्रयाशकुमार साथवारा. सुरेश रमनलाल प्रजापति, धर्मेशभाई जे वाघेला, विजय मधुसुदनभाई कोश्ति, परमार मुकेशकुमार, मेहूलकुमार बलवंतीभाई तुंडिया, हरिशकुमार सकारिया, रेखाबेन हरिशभाई सकारिया और Mobonair Wireless शामिल हैं. मार्केट वॉचडॉग ने इस लोगों पर कुल 85 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है.
मार्च-अप्रैल 2018 के बीच की जांच
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मार्च-अप्रैल 2018 के बीच जांच बैठाई थी. सेबी ने लिस्टेड कंपनी Millitoons Entertainment Ltd (जिसे कलरचिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड के तौर पर जानते हैं) के स्क्रिप की जांच शुरू की.
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जांच में रेगुलेटर ने पाया कि प्रयेशभाई, सेजलबेन, प्रजापति, वाघेला, कोश्ति, मुकेशकुमार, तुंडिया, हरिशकुमार और रेखाबेन 97 सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड किए. जो कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर के मार्केट वॉल्यूम का 21.63 फीसदी योगदान था. ये ट्रेड जांच पड़ताल के दौरान किए गए थे और बार-बार किए जा रहे थे.
क्या कहता है सेबी का आदेश?
सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में बताया कि ये लोग आपस में मिलजुल कर ट्रेड कर रहे थे और कंपनी के स्वामित्व में बिना किसी बदलाव के ये लोग कंपनी के शेयर प्राइस को मिसलीड (Misleading) कर रहे थे, जो PFTUP (कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहारों का निषेध) नियम का उल्लंघन करता है.
इसके अलावा, रेगुलेटर ने ये भी पाया कि रेगुलेटर की ओर से प्रयेशभाई, सेजलबेन, सुरेश, धर्मेशभाई, विजय, परमार, मेहुलकुमार और Moboair को समन भेजा गया था. समन में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सूचना प्रदान करने का आदेश दिया गया था. हालांकि इन लोगों ने सेबी के समन पर काम नहीं किया और अपेक्षित जानकारी ना देने की वजह से सेबी की जांच पर भी असर पड़ा.
2 और लोगों पर लगाया 24 लाख रुपए का जुर्माना
इसके अलावा, दूसरे आदेश में सेबी ने 2 एंटिटी पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. Onesource Ideas Venture Ltd के शेयरों का अधिग्रहण करने संबंधी सूचना को जनहित में ना जारी करने के आरोप में इन 2 लोगों पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.