जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर दिखा है. मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग को लेकर नया नियमन जारी किया है. जी बिजनेस ने अपने कार्यक्रम में रियल टाइम डेटा शेयरिंग के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था. सेबी ने एक्सचेंजों, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज को डेटा शेयरिंग पर नया निर्देश जारी किया है.

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सेबी ने थर्ड पार्टी को रियल टाइम डेटा साझा करने पर पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया है. रेग्युलेटर ने कहा कि उन्हीं मामलों में डेटा साझा हो जो मार्केट या कंप्लायंस के लिए जरूरी हैं. इसी हफ्ते जी बिजनेस से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके अगले दिन ही SEBI ने यह नियम जारी किया है.

SEBI ने कहा कि डेटा शेयरिंग के लिए अग्रीमेंट में साफ लिखा हो कि इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा. ब्रोकर, एक्सचेंज के बोर्ड रिव्यू करेंगे कि किस काम के लिए डेटा साझा हो. अगर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस में डेटा का इस्तेमाल किया जाना है तो वह 1 दिन पुरानी होनी चाहिए. डेटा शेयरिंग के लीगल अग्रीमेंट में दुरूपयोग नहीं हो, ये शर्त रखना होगा.