लिस्टेड कंपनियों के लिए SEBI का नियम, अफवाहों को लेकर जारी किया नया सर्कुलर
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने अफवाहों को लेकर शेयर के प्राइस मूवमेंट पर लगाम लगाने के लिए नया नियम जारी किया है. टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए यह नियम 1 जून 2024 से लागू हो जाएगा.
लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी अफवाहों की पुष्टि पर SEBI ने नया सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर किसी तरह के अफवाहों से स्टॉक पर हुए इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए जारी किया गया है. SEBI बोर्ड ने 15 मार्च की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस गाइडलाइन के तहत अधिग्रहण, QIP या अन्य प्रेफरेंशियल इश्यू के अफवाहों से होने वाले प्राइस मूवमेंट को काबू करने के लिए जारी किया गया है.
24 घंटे में अफवाहों पर सफाई देनी होगी
मटेरियल प्राइस मूवमेंट होते ही लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे के भीतर अफवाहों पर सफाई देनी होगी. अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो स्टॉक का अनअफेक्टेड प्राइस को कंसीडर किया जाएगा. अनअफेक्टेड प्राइस का मतलब उस प्राइस से है जो अफवाह नहीं होने पर उस शेयर की कीमत होती है. ट्रांजैक्शन के चरण के आधार पर अनअफेक्टेड प्राइस 60 -180 दिनों की अवधि के लिए लागू होगा.
कब से होगा यह नियम लागू?
SEBI ने नया नियम 1 जून से लागू करने का ऐलान किया है. शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप-100 कंपनियों के लिए यह नियम 1 जून 2024 से लागू हो जाएगा. टॉप 250 कंपनियों पर यह नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा. रेग्युलेटर का यह नियम निवेशकों के हित में उठाया गया है.