मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने लिस्टिंग गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर का मकसद IPO और री-लिस्टेड कंपनियों  के ट्रेडिंग में गड़बड़ी को रोकना है. मार्केट रेग्युलेटर ने प्री-सेशन कॉल ऑक्शन के नियम बदल दिए हैं. इसके अलावा एक्सचेंज सर्विलांस भी बढ़ाए जाएंगे. प्री-सेशन कॉल ऑक्शन नियमों में बदलाव पर सेबी का नया सर्कुलर कहता है कि यह सेशन अब 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा.

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प्री-ओपन सेशन सुबह 9-10AM के बीच होगा. इस दौरान पहले 45 मिनट यानी 9-9.45 बजे के बीच सौदे डाले, बदले, रद्द किए जा सकेंगे. 09:35 AM से 09:45 AM के बीच कभी भी सेशन का क्लोजर हो सकता है.  फिर 10 मिनट यानी 09:45-09:55 तक ऑर्डर मैचिंग, कंफर्मेशन जैसे काम पूरे किए जाएंगे. अंत के 5 मिनट में 09:55-10:00 तक बफर पीरियड रखा जाएगा.

प्री कॉल ऑक्शन के नए नियम 18 सितंबर 2024 से लागू माने जाएंगे. रद्द सौदों की सूचना ब्रोकर टर्मिनल, एक्सचेंज वेबसाइट पर रियल टाइम मिलेगी. बता दें कि मार्केट लीडर जी बिजनेस ने 10 फरवरी 2023 को बताया था कि यह नियम कब से लागू होगा.