स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म (Specified Digital Platforms) को लेकर सेबी (SEBI) ने सफाई जारी की है. सेबी ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए सेबी से मान्यता लेना जरूरी नहीं है. उसके अनुसार ऐसे प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते हैं.

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सेबी के अनुसार जो प्लेटफॉर्म खुद खामियों को दूर कर रहे हैं वो नियम के मुताबिक ही हैं. प्लेटफॉर्म ही यह तय करेगा कि स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनना है या नहीं. सेबी की मंशा ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को गुमराह करने वाले कंटेंट नहीं होने चाहिए.

स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने पर सेबी रजिस्टर्ड संस्थाएं उनसे कारोबारी संबंध रख सकेंगी. स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म से कारोबारी संबंध रखने पर नियम पालन की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर होगी. लेकिन स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा किसी तरह की गतिविधि करने पर सेबी अधीन संस्था पर जिम्मेदारी होगी.