SEBI Impose Fine of 62 Lakhs: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 6 संस्थाओं पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इनमें एक संस्था और 5 लोग शामिल हैं. इन लोगों ने North Eastern Carrying Corporation Ltd (NECC) के शेयरों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (SEBI) ने इन लोगों पर एक्शन लेते हुए इन पर 62 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. बता दें कि सेबी के पास NECC कंपनी के शेयरों में हुई छेड़छाड़ को लेकर शिकायत आई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए 60 लाख रुपए से भी ज्यादा की पेनाल्टी लगाई है. 

इन लोगों पर लगा जुर्माना

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बता दें कि सेबी ने Realstep Agencies पर 15 लाख रुपए का जुर्माना और उत्कर्ष जैन, वान्या जैन (NECC के प्रमोटर्स), सायराबानू मोहम्मद फनसवाला और मालतीबेन अशोकभाई दर्जी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और चरमसुख आईटी मार्केटिंग पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. 

SEBI को मिली थी शिकायत

बता दें कि सेबी को NECC लिमिटेड के खिलाफ शेयरों में छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सेबी ने दिसंबर 2016 से अप्रैल 2017 के बीच कंपनी के शेयरों की जांच की. ऐसाआरोप लगाया गया था कि उत्कर्ष, वान्या, रियलस्टेप, फनसवाला, दर्जी और चरमसुख आईटी मार्केटिंग ने PFUTP (Prohibition Of Fraudulent And Unfair Trade Practices) के नियमों का उल्लंघन किया था. 

शेयरों से बाहर निकलने में मदद

रेगुलेटर ने पाया कि उत्कर्ष और वान्या (कंपनी के प्रमोटर्स) ने शेयर बेचे और मार्केट में ट्रेडिंग को भ्रामक तरीके से पेश किया. सेबी के मुताबिक, चरमसुख आईटी मार्केटिंग और रियलस्टेप, उत्कर्ष और वान्या जैन की जुड़ी हुई इकाईयां थीं. इन्होंने पर्याप्त मात्रा में खरीद ऑर्डर देकर और उनकी खरीद ऑर्डर से मेल खाते हुए अपने शेयरों को उतारने और NECC के शेयरों से बाहर निकलने में मदद की. 

सेबी ने ये भी पाया कि रियलस्टेप, फनसवाला और दर्जी ने NECC के शेयरों में सर्कुलर ट्रेडों के निष्पादन के माध्यम से शेयर में बाजार की मात्रा का 14.06 प्रतिशत योगदान करके कृत्रिम मात्रा बनाई है. ऐसे में ये PFUTP नियमों का उल्लंघन है.