वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के तीन प्रमोटर सहित 11 कंपनियों पर जुर्माना, जानें SEBI ने क्यों लिया एक्शन
SEBI news: कंपनी के शेयरों (Videocon Industries share deal news) से संबंधित हाजिर लेनदेन में नियमों के उल्लंघन का है मामला.
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है.(PTI)
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है.(PTI)
SEBI news: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कहा कि उसने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Videocon Industries Limited) के तीन प्रमोटर सहित 11 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कंपनी के शेयरों (Videocon Industries share deal news) से संबंधित हाजिर लेनदेन को लेकर बाजार नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया गया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कहा कि वीडियोकॉन के तीन प्रमोटर पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन तीन कंपनियों पर भी लगा जुर्माना
खबर के मुताबिक, तीन कंपनियां- इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रोशी एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी पी-स्क्वायर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड पर भी सेबी (SEBI) की तरफ से एक-एक लाख जुर्माना लगाया गया है.
7 और कंपनियों पर एक-एक लाख का जुर्माना
सेबी (SEBI news today) ने 6 अगस्त को जारी अपने आदेश में बताया कि इसके अलावा सात कंपनियों- एक्यूइटी मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोस्टल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, रिचहोल्ड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, काबेरी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, इनवोरेक्स विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आकांक्षा कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और गोदावरी कमर्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में भी किया है संशोधन
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है. इसमें म्यूचुअल फंड को अपनी स्कीम में पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी जो रिस्क लेवल पर निर्भर करेगा. इस पहल से कंपनी का प्रबंधन करने वाले एग्जिक्यूटिव की योजनाओं में हिस्सेदारी (स्किन इन द गेम) तय होगी. यह योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और निवेशकों के लिहाज से खास है.
अभी जो नियम है, उसमें ‘नई कोष पेशकश’ (NFO) के जरिये जुटाई गई राशि का एक प्रतिशत या 50 लाख रुपए, जो भी कम हो निवेश की जरूरत होती है. सेबी ने कहा कि संपत्ति प्रबंधन कंपनी समय-समय पर बोर्ड की तरफ से निर्धारित योजनाओं से जुड़े जोखिमों के आधार पर म्यूचुअल फंड की ऐसी योजनाओं में निवेश करेगी.
07:50 AM IST