Sebi: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने रेगुलेटरी मानदंडों का उल्लंघन करने पर स्टॉक मार्केट एडवाइजरी फर्म वेल्थइट ग्लोबल के मालिक मोहित मंगनानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. रेगुलेटरी ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

5 साल के लिए प्रतिबंधित

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सेबी ने इसके अलावा मोहित मंगनानी को 5 साल की अवधि के लिए किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या किसी सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है. सेबी ने मंगनानी को नियामक के ‘स्कोर्स’ प्लेटफॉर्म पर मिलीं सभी शिकायतों का तीन महीनों के अंदर निपटान करने का निर्देश भी दिया है.

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सेबी ने मंघनानी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया था और बाद में उन्होंने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) से संपर्क किया, जिसने मामले को सेबी को वापस भेज एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया. नियामक ने उसके बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया है.

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उसने पाया कि नोटिस प्राप्तकर्ता (मंगनानी) ने निरीक्षण के दौरान सेबी के साथ सहयोग नहीं किया और पते में बदलाव और बिजनेस बंद करने के संबंध में जानकारी का खुलासा न करके अपने ग्राहकों को धोखा दिया.

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