सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग (MPS) से छूट दी है. इस व्यवस्था के तहत सभी लिस्टेड एंटिटीज के लिये जरूरी है कि कम-से-कम 25% हिस्सेदारी नॉन-प्रोमोटर्स के पास यानी पब्लिक हो. यह छूट उन एंटिटीज पर लागू होगी, जिसमें सरकार की डारेक्ट या इनडायरेक्ट  हिस्सेदारी होगी. गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, Minimum Public Shareholding नियम से छूट निर्धारित अवधि के लिये मान्य होगी. छूट के बाद भले ही स्वामित्व या नियंत्रण में बदलाव हो, नियम लागू होंगे.

MPS नियमों से PSU को दी गयी छूट

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नोटिफिकेशन के तहत MPS नियमों से PSU को छूट दी गयी है. इसमें वैसी सभी लिस्टेड एंटिटी शामिल होंगी, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के साथ मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजोरिटी हिस्सेदारी या मतदान अधिकार अथवा नियंत्रण है.

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LIC और IDBI Bank को MPS से मिलेगी छूट

सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट रूल्स, 2022 को 2 जनवरी को नोटिफाई किया था. इस नोटिफिकेशन के साथ, एलआईसी (LIC) और सरकार की तरफ से आंशिक हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को MPS से छूट मिलेगी.

सरकार ने पिछले महीने बैंक के लिये शुरुआती बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी थी. सरकार और एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) दोनों आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदसारी बेचने पर विचार कर रहे हैं. इसके लिये प्रारंभिक बोली या रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर थी. सरकार और LIC  की IDBI बैंक में 94.71% हिस्सेदारी है.

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(भाषा इनपुट के साथ)