Bombay HC का बड़ा फैसला, SEBI के साथ-साथ BSE, NSE पर भी लगाई पेनल्टी
हाईकोर्ट ने सेबी, BSE और NSE तीनों को मिलाकर कुल 80 लाख रुपये की रकम पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है.
आमतौर पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) दूसरों पर जुर्माना लगाता है. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में सेबी पर ही जुर्माना लगा दिया है. साथ ही BSE, NSE पर भी पेनाल्टी लगाई है. सेबी, BSE और NSE तीनों को मिलाकर कुल 80 लाख रुपये की रकम पीड़ित पक्ष को देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. हाईकोर्ट ने माना कि दोनों के डीमैट खाते फ्रीज करना अवैध था और ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ था. हाईकोर्ट ने ये आदेश सोमवार को दिया.
पेशे से डॉक्टर, प्रदीप मेहता और उनके बेटे नील प्रदीप मेहता का डीमैट खाता फ्रीज किया गया था. ये फ्रीजिंग सेबी के सर्कुलर के आधार पर किया गया था. दरअसल, लिस्टिंग नियमों के अंतर्गत वित्तीय नतीजे न जारी करने पर कंपनियों के प्रमोटर्स के डीमैट खातों को फ्रीज करने का सेबी का नियम है. श्रीनुज एंड कंपनी के मामले में इसी नियम का पालन करते हुए डीमैट खाते फ्रीज किए गए थे. श्रीनुज एंड कंपनी का प्रमोटर मानकर सेबी सर्कुलर का पालन करते हुए डीमैट फ्रीज किए थे.
कोर्ट से पीड़ित पक्ष को राहत
मामले में पीड़ित डॉक्टर प्रदीप मेहता की दलील थी कि वो कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे और उनका मैनेजमेंट के कामकाज से कोई लेना देना नहीं था. जबकि उनका बेटे की श्रीनुज एंड कंपनी से उनके जुड़ाव के समय महज 7 साल उम्र थी. ऐसे में दोनों के डीमैट खाते फ्रीज करना सही नहीं है. हाईकोर्ट ने डीमैट खातों से तुरंत फ्रीज हटाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तो ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा.
12:19 PM IST