सरकार ने छोटे कारोबारियों को दिया तोहफा, 1 अप्रैल से फिर शुरू होगी ये स्कीम, होगा बड़ा फायदा
Credit Guarantee Scheme: देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) के लिए एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. इसमें 1 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% से घटकर 0.37% किया जा रहा है.
क्रेडिट गारंटी की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये. (Image- Reuters)
क्रेडिट गारंटी की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये. (Image- Reuters)
Credit Guarantee Scheme: सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है. देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) के लिए एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) शनिवार से लागू होगी. इसमें 1 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% से घटकर 0.37% किया जा रहा है. इससे छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट की कुल लागत में कमी होगी. नई योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा भी 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है.
क्रेडिट गारंटी की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. एमएसएमई मंत्रालय (MSME Ministry) ने कहा, गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही 10 लाख रुपये तक के क्रेडिट बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की जरूरत नहीं होगी.
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बजट 2023 में हुई थी घोषणा
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वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा. इस घोषणा के तहत सीजीटीएमएसई में 30 मार्च, 2023 को 8,000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है. अधिकारियों ने कहा कि सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी देने के मील के पत्थर के आंकड़े को छूकर एक नया मील का पत्थर बनाया है.
छोटे कारोबारियों के लिए उठाए गए ये कदम
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) कोष में 30 मार्च 2023 को 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
- CGTMSE ने 1 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2% प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट की ओवरऑल कॉस्ट काफी सीमा तक कम हो जाएगी.
- गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया.
- 10 लाख रुपये तक के बकाया क्रेडिट के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी.
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06:07 PM IST