कॉफी चेन Cafe Coffee Day की हालत बद से बदतर होती जा रही है. अब कॉरपोरेट विवाद न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने कॉफी डे समूह की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि कॉफी डे समूह कॉफी हाउस की कैफे कॉफी डे (Cafe Coffee Day) चेन चलाती करती है. एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने 8 अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआई टीएसएल) की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

याचिका में कहा गया था कि कंपनी ने 228.45 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट किया है. कर्ज में डूबी कंपनी के परिचालन की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की गई थी. सीडीईएल एक रिसॉर्ट का स्वामित्व और संचालन करती है और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ कॉफी बीन्स के कारोबार में भी है. सीडीईएल ने प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के कूपन भुगतान में चूक की थी. 

वित्तीय ऋणदाता ने निजी नियोजन के माध्यम से 1,000 एनसीडी की सदस्यता ली थी और मार्च, 2019 में सदस्यता के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इसके लिए सीडीईएल ने आईडीबीआई टीएसएल के साथ एक समझौता किया और डिबेंचर धारकों के लिए डिबेंचर न्यासी के रूप में नियुक्ति करने पर सहमति व्यक्त की. 

हालांकि, सीडीईएल ने सितंबर, 2019 और जून, 2020 के बीच विभिन्न तारीखों पर देय कुल कूपन भुगतान का भुगतान करने में चूक की. परिणामस्वरूप, डिबेंचर ट्रस्टी ने सभी डिबेंचर धारकों की ओर से 28 जुलाई, 2020 को सीडीईएल को चूक का नोटिस जारी किया और एनसीएलटी का रुख किया.

(भाषा से इनपुट के साथ)