Noida Home buyers के लिए गुड न्यूज! नोएडा अथॉरिटी ने लिए 5 बड़े फैसले, किसानों को भी मिलेगा मुनाफा
Noida Authority Meeting: नोएडा अथॉरिटी ने अपनी 208वीं मीटिंग में ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए, जो नोएडा में हाउसिंग सेक्टर और होमबायर्स के लिए बड़ी खबर हो सकते हैं.
Noida Housing: नोएडा अथॉरिटी ने बुधवार को अपनी 208वीं मीटिंग में ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए, जो नोएडा में हाउसिंग सेक्टर और होमबायर्स के लिए बड़ी खबर हो सकते हैं. सबसे पहले तो यहां पर जमीन के लिए किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है. वहीं, शहर के कई सेक्टरों में LIG, MIG और HIG घरों के लिए लकी-ड्रॉ और ई-ऑक्शन की योजना भी लाई गई है. इसके साथ ही कई अन्य फैसले लिए गए हैं, जिनकी जानकारी नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी ने ट्विटर पर शेयर किया. हम इन फैसलों पर डाल रहे हैं नजर-
1. किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
नोएडा प्राधिकरण ने किसानों से जमीन खरीदने की दर प्रति वर्ग मीटर 5,060 रुपये से बढ़ाकर 5,324 रुपये करने की घोषणा की है. फैसले में कहा गया है कि प्राधिकरण नोएडा के किसानों से आपसी समझौते पर रजिस्टर्ड बिक्री डॉक्यूमेंट पर दी जाने वाली रकम को जनहित में बढ़ाकर 5,324 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है.
2. बकाये का रीसेटलमेंट
प्राधिकरण ने यह भी कहा कि वह ग्रुप आवासीय परियोजनाओं और स्पोर्ट्स सिटी भूखंडों में बकाये के भुगतान के लिए एक योजना लेकर आएगा ताकि मकान खरीददारों को रजिस्ट्री में मदद मिले. बकाये की किस्त का पुनर्निर्धारण की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च 2023 तक लाई जाएगी. उसने रियल एस्टेट डेवलेपर्स द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने की समयावधि से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया.
3. आवासीय भवन की योजना
नोएडा के सेक्टर- 52,62,71,99,118,135 में LIG, MIG और HIG भवनों के आवंटन के लिए योजना लाई जाएगी, जिसमें से LIG हाउसिंग के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन होगा. वहीं, MIG और HIG भवनों के लिए ई-ऑक्शन कराया जाएगा.
4. प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंशन
एक अन्य फैसले में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंशन से जुड़े प्रावधान में संशोधन किया. पुराने आवंटन के मामले में पूरी परियोजना के लिए लीज़ डीड से अधिकतम 15 वर्ष तक और नए आवंटन के लिए लीज़ डीड से अधिकतम 13 वर्ष तक का टाइम एक्सटेंशन केस टू केस बेसिस पर दिया जाएगा. नये आवंटनों के लिये अगर प्रोजेक्ट का पहला फेज़ लीज़ डीड से सात सालों के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो आवंटन अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा.
साथ ही भविष्य में 10 साल की अवधि के बाद कुछ खास परिस्थितियों में दो सालों (कुल 12 वर्ष) की अतिरिक्त समयवृद्धि यानी टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा. 12 साल का टाइम एक्सटेंशन भी खत्म हो जाने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो पट्टा कैंसल कर दिया जाएगा.
5. वॉटर चार्ज और वॉटर कनेक्शन पर भी फैसला
इसके अलावा, पानी के चार्ज पर बने ब्याज में छूट को लेकर तीन महीनों की एमनेस्टी स्कीम भी लाई जाएगी और वॉटर कनेक्शन का रेगुलराइजेशन कराया जाएगा, जो 31 मार्च, 2023 तक अलाऊ रहेगा.
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