DDA Flats: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर किसी भी व्यक्ति के पास 67 वर्ग मीटर से कम साइज का फ्लैट या जमीन है तो वह डीडीए के नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र बन गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास विनियम, 1968 में DDA की ओर से प्रस्तावित 'संशोधन अथवा छूट' को मंजूरी दे दी है. यह छूट डीडीए अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत जारी की गई हैं. 

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इसमें कहा गया है कि संशोधन या छूट का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाना है. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं दी गयी है कि मंत्रालय ने इन संशोधनों अथवा छूटों को कब मंजूरी दी. 

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इसमें कहा गया है, "दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम के फ्लैट या भूखंड के स्वामित्व वाला कोई भी व्यक्ति डीडीए द्वारा नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बन गया है." 

क्या थे पहले नियम

इसमें कहा गया है कि संशोधन से पहले के मुख्य नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के पास राष्ट्रीय राजधानी में फ्लैट अथवा भूखंड है तो वह डीडीए फ्लैट (DDA Flats) के आवंटन के लिये आवेदन करने का पात्र नहीं था .

क्या होंगे विकासशील क्षेत्र

बयान में कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को मिनी ड्रॉ के जरिए सरेंडर या रद्द किए गए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे. अगर 25 प्रतिशत से अधिक फ्लैट किसी भी क्षेत्र या इलाके में बिना बिके रहते हैं, जहां उन्हें पहली बार पेश किया गया था, तो ऐसे इलाके को "विकासशील क्षेत्र" माना जाएगा.

DDA ने कहा कि दिल्ली में फ्लैट या जमीन के भूखंड होने के संदर्भ में कोई प्रतिबंध आवेदकों पर लागू नहीं होगा, जब विकासशील क्षेत्र में इस तरह के बिना बिके फ्लैटों को बाद की आवास योजना के तहत पेश किया जाता है. बयान में कहा गया है कि व्यक्तियों के अलावा, केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केंद्र के स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे.

पहले आओ-पहले पाओ पर आवंटन

इसमें कहा गया है कि नियमित आवास योजना के तहत फ्लैटों के निपटान के अलावा, विकासशील क्षेत्रों में बिना बिके फ्लैटों को शिथिल मानदंडों के तहत "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर ऑनलाइन पेश किया जा सकता है. उपर्युक्त संशोधन/छूट एक ओर उन व्यक्तियों को डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाएंगे जो दिल्ली में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन/फ्लैट होने के कारण पात्र नहीं थे. दूसरी ओर, यह पर्याप्त रूप से डीडीए फ्लैटों की मांग उत्पन्न करेगा.

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