चलती ट्रेन से कूदने पर क्या मिलता है हर्जाना? किस दुर्घटना का कितना है मुआवजा, जानिए कानून
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, May 16, 2024 07:23 PM IST
रेलवे द्वारा मुआवजा लायबलिटी रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 और 124 A के तहत दिया और निर्धारित किया जाता है. जानिए क्या कहता है कानून.
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आठ लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश
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इस कानून के तहत दिय किया जाता है मुआवजा
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने का विरोध किया था. रेलवे का कहना था कि यदि रेलवे की गलती के कारण दुर्घटना होती है तो तब वह मुआवजा देने के लिए बाध्य है. वहीं, यात्री की अपनी गलती से यदि कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं है. रेलवे द्वारा मुआवजा लायबलिटी रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 और 124 A के तहत दिया और निर्धारित किया जाता है.
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