भारतीय रेलवे (Indian Railways) रोज देशभर में लगभग 12600 ट्रेनें चलाता है. इसमें रोज लगभग 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं. रेलवे की आय और सुरक्षित सफर को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 10 ऐसे नियम बनाए हैं जिनकी जानकारी न होने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. आपको जुमार्न के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. आइये जानते हैं रेलवे के इन नियमों के बारे में.

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इन नियमों का रखें ध्यान नहीं तो जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

  • ट्रेन में सफर करते समय अगर आपके पास टिकट नहीं है या आप जिस क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं उसके हिसाब से से आपके टिकट नहीं है तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहाँ से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी. साथ ही आपके पास किसी नीचे की क्लास का टिकट है तो किराए का अंतर भी आपसे वसूला जाएगा. 
  • टिकट में छेड़छाड करके या किसी अन्य तहर की धोखेबाजी से अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत मुकदमा चलेगा. इसमें यात्री को छह महीने की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. 
  • ट्रेन में बिना किसी ठोस वजह के अलार्म चेन खींचने पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत सजा मिल सकती है. इसमें 12महीना जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है. 
  • दिव्यांग, महिला या किसी अन्य रिजर्व कोच में यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा155 (ए) के तहत तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है. 
  • ट्रेन की  छत पर यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा156 के तहत सजा दी जाएगी. इसके तहत तीन महीने की जेल और 500 रुपये सजा हो सकती है. 
  • ट्रेसपासिंग या पटरी पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा147 के तहत छह महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. 
  • ट्रेन में या स्टेशन पर उपद्रव करना और कचरा फैलाने पर रेलवे एक्ट की धारा145 (बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार या इससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना और एक महीना जेल का प्रावधान है. 
  • रेलवे परिसर में या ट्रेन पर पोस्टर चिपकाने पर रेलवे एक्ट की धारा166 (बी) के तहत कार्रवाई होगी. इसके तहत छह महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. 
  • रेलवे की टिकट दलाली या अवैध तौर पर टिकट बेचने पर रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 03 साल की जेल दी जा सकती है. इसके अलावा 10 हजार रुपये के जुर्मान या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं. 
  • रेलवे परिसर में अनधिकृत हॉकिंग या सामान बेचने पर रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें एक वर्ष की जेल, जुर्माने की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये और जुर्माने की अधिकतम राशि 2000 रुपये वसूले जाने या दोनों सजाएं देने का प्रावधान है.