सरकार हवाई जहाज से सफर करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिकृति ट्रैवल एजेंट से टिकट खरीदने पर ही किराए का भुगतान करेगी. इस संबंध में 28 फरवरी को सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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आईआरसीटीसी सहित दो ट्रैवल एजेंटों को अधिकृत किया गया

मंत्रालय ने आईआरसीटीसी सहित दो ट्रैवल एजेंटों को टिकट खरीदने के लिए अधिकृत किया है. उपक्रमों के प्रमुखों को भेजी अधिसूचना में यह निर्देश दिए गए हैं कि अधिकृति ट्रैवल एजेंट से ही हवाई टिकट की बुकिंग कराएं.

इस तरह की यात्रा पर लागू होंगे नियम

यदि अधिकारी ऐसे स्थान पर हैं जहां अधिकृत एजेंट की सेवा नहीं है तो वह एयर इंडिया की वेबसाइट, अधिकृत एजेंटों की वेबसाइट व पोर्टल से टिकट बुक करा सकते हैं. यह नियम सरकारी दौरे पर देश - विदेश में यात्रा करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा. इसके अलावा अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत सपरिवार घूमने - फिरने वाले अधिकारियों - कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा.

 

नियम सख्त किए जाने की ये है वजह

सूत्रों ने बताया कि सरकार की ओर से दो बार जारी एयर ट्रैवल गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है. फर्जी बिल जमा करने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसके बाद सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.