अब घर बैठे UMANG ऐप के जरिए अपडेट कराएं PAN Card डिटेल्स, ये है पूरा प्रॉसेस
इस समय किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड होना सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करता है. पहले पैन को अपडेट कराने या नया पैन बनवाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आप उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए इसको घर बैठे ही अपडेट करा सकते हैं और नया कार्ड भी बनवा सकते हैं.
इस समय किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड होना सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करता है. 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन और बैंकिंग कामकाज के लिए पैन नंबर होना जरूरी होता है. पहले पैन को अपडेट कराने या नया पैन बनवाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आप उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए इसको घर बैठे ही अपडेट करा सकते हैं और नया कार्ड भी बनवा सकते हैं.
UMANG एप्लीकेशन डाउनलोड कर इस तरह से कर सकते हैं अपने पैन को अपडेट-
- प्ले स्टोर से पहले उमंग (UMANG) एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें.
- अपने रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए इस ऐप पर लॉगिन करना है.
- लॉगिन करने के बाद माई पैन पर क्लिक करना है.
- यहां नया पेज खुलेगा जिसपर पैन से संबंधी कई सेवाओं की जानकारी होगी.
- इनमें से करेक्शन/चेंज वाले ऑप्शन को चुनना है.
- CSF फॉर्म खुलेगा जिसमें गलत डिटेल्स को सुधारने का ऑप्शन होता है.
- CSF फॉर्म में पैन कार्ड नंबर डालना होगा और अन्य जानकारी डालनी होगी.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेक्शन फीस भरना होगा.
- भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है.
- सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को फिर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) टीआईएन-फैसिलिटेशन सेंटर या पैन सेंटर में से किसी पर जमा किया जा सकता है.
इस तरह भी बनवा सकते हैं PAN
इसके अलावा आप NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com या फिर UTIITSL ऑथराइज सर्विस सेंटर के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं.
30 सितंबर तक करा सकते हैं लिंक
पैन कार्ड बहुत ही अहम दस्तावेज है. इसका काम कई जगहों पर होता है. यह एक फोटो आईडी की तरह भी काम करता है. इसके अलावा फाइनेंशियल कामों में तो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है. अब तो पैन को आधार से भी लिंक करना जरूरी हो गया है. हालांकि, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है. अगर पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो उसे 30 सितंबर के बाद अवैध माना जाएगा.
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इन 10 कामों के लिए भी जरूरी होता है पैन नंबर-
- बैंक अकाउंट खोलना या FD के लिए जरूरी
- एक दिन में 50 हजार या उससे ऊपर कैश जमा करने के लिए जरूरी
- प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जरूरी
- गाड़ी खरीदने के लिए जरूरी
- विदेश यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए जरूरी
- होटल बिल की पमेंट के लिए जरूरी
- शेयर, बॉन्ड, म्युचुअल फंड या डिबेंचर खरीदने के लिए जरूरी
- क्रेडिट, डेबिट कार्ड या डीमैट एकाउंट के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी
- किसी भी तरह की कमाई के लिए, नहीं तो 20 परसेंट टीडीएस कटेगा
- प्री-पेड मनी वॉलेट या गिफ्ट कार्ड से 50 हजार या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी