TDS विवरणी जमा करने के लिए महज तीन दिन बाकी, जल्दी करें, लग सकता है जुर्माना
तारीख से चूकने पर आपको पेनाल्टी देनी होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @IncomeTaxIndia के मुताबिक, प्रति दिन 200 रुपये की दर से पेनाल्टी और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के त्रैमासिक विवरण को ई-फाइल करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं. नियत तारीख यानी 31 मई 2019 के बाद टीडीएस विवरण दर्ज करना आपको महंगा पड़ सकता है. तारीख से चूकने पर आपको पेनाल्टी देनी होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @IncomeTaxIndia के मुताबिक, प्रति दिन 200 रुपये की दर से पेनाल्टी और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. चक्रवात के कारण ओडिशा में असेसी के लिए ई-फाइलिंग की निर्धारित तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इस प्रक्रिया से जुड़ी निम्न खास बातों पर अवश्य ध्यान दें. इससे आपको ही सुविधा होगी.
- टीडीएस स्टेटमेंट के ई-फाइलिंग के लिए, फॉर्म-16/16A को आयकर विभाग के अनुसार TRACES पोर्टल- tdscpc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म-16/16A में 7 कैरेक्टर टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर होता है.
- अगर इनकम टैक्स कटा है लेकिन अभी तक इसे जमा नहीं कराया है तो इसे तुरतं जमा करें.
- अगर आपने ट्रेसिस पर अभी तक रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किया है तो https://www.tdscpc.gov.in वेबसाइट पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें
- पैन या चालान से संबंधित त्रुटियों के संबंध में सीपीसी (टीडीएस) से ईमेल या एसएमएस प्राप्त हुआ है तो सात दिनों के अंदर ही इसका उत्तर देना होता है
- सही पैन का उल्लेख किया गया है या नहीं इसकी जांच के लिए ट्रेसिस पोर्टल पर उपलब्ध पैन-टैन मास्टर सुविधा का इस्तेमाल करें
- टीडीएस से जुड़े किसी नोटिस से बचने के लिए डिक्लेरेशन फॉर नॉन-फाइलिंग सिस्टम का प्रयोग कर इसकी सूचना ट्रेसिस पोर्टल को दें.