टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए मार्च तक क्यों करना इंतजार? इस फंड में बेहतर कल के लिए अभी निवेश करें, बचाएं टैक्स
Tax Saving Fund: टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर सेक्शन 80 C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
Tax Saving Fund: वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने में अभी 5 महीने बचे हैं. अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो मार्च तक इंतजार न करें. टैक्स सेविंग्स स्कीम में आज ही निवेश करें और मुनाफा कमाएं. अक्सर यह देखने को मिलता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए मार्च महीने में निवेश करते हैं, जबकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही उनके पास टैक्स बचाने का विकल्प खुला होता है. ऐसे में टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए Tax Saving Mutual Funds का विकल्प भी अपना सकते हैं. इसमें निवेश के साथ ही टैक्स में बचत का लाभ भी मिलता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
बैंक ने अपने ट्वीट में कहा, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड (Bank Of India Tax Advantage Fund) आपको लंबी अवधि वेल्थ क्रिएशन और टैक्स बेनिफिट्स का फायदा देता है. बेहतर कल के लिए अभी निवेश करें.
BOI Tax Advantage Fund
बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) है. इसमें 3 साल का लॉक-इन है और टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है. इसमें एंट्री और एग्जिट लोड जीरो है. इसका बेंचमार्क S&P BSE 500 Total Return Index (TRI) है.
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टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के फायदे
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर सेक्शन 80 C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. ऐसे में ELSS में निवेश करने पर टैक्स भी बचता है और रिटर्न भी मिलता है.
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3 साल के बाद जब आपका म्यूचुअल फंड रिडीम होता है तो कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. यह 10 फीसदी है. 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री भी होता है. 3 साल के बाद आगे भी निवेश जारी रखा जा सकता है.
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06:17 PM IST