TDS Deduction:  टीडीएस (TDS), TAX DEDUCTED AT SOURCE जिसका मतलब होता है स्रोत पर कटौती. कोई भी नौकरी देने वाले संस्थान अपने कर्मचारियों को सैलरी या पेमेंट देने से पहले टैक्स के रूप में कुछ रकम काट लेते हैं, जिसे टीडीएस कहा जाता है. हालांकि सभी नौकरी देने वाले संस्थान या सभी कर्मचारियों से टीडीएस नहीं काटा जाता है. टीडीएस सिस्टम में सैलरी या पेमेंट देने वाले संस्थान PAYMENT देने से पहले ही टैक्स काट लेते हैं, इसके बाद बची हुई रकम कर्मचारी को सैलरी के रूप में दी जाती है. TDS टैक्स पेमेंट के कई तरीकों में से एक तरीका है. कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में एक तय रकम पर काम करता है, जब व्यक्ति को सैलरी दी जाती है तो यह उस तय राशि में से टैक्स काट कर दी जाती है. आइए जानते हैं आपकी सैलरी से कितना टीडीएस कटा है इसकी जानकारी हासिल की जाए.

क्या है Form26AS

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Form26AS एक प्रकार का स्टेटमेंट है, जिसमें आपके टैक्स डिडक्शन और जमा किए हुए टैक्स की सारी जानकारी रहती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारीक वेबसाइट E-Filling Website  के जरिए कितना टीडीएस कटा है या जमा हुआ है, इस बात की सारी जानकारी हासिल की जा सकती है.

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ऑनलाइन ऐसे करें चेक 

1. सबसे पहले /www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर Register Yourself के विकल्प का चयन करें.

2. PAN में दर्ज डिटेल के आधार पर सारी जानकारी दर्ज करें और पासवर्ड जेनरेट करें. 

3. यूजर आईडी (आपका पैन नंबर) और पासवर्ड के जरिए अकाउंट को लॉगिन करें.

4. लॉगिन के बाद View Tax Credit Statement (26 AS) का विकल्प दिखेगा.

5. View Tax Credit Statement (26 AS) ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे.

6. अन्य वेबसाइट TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) है.

7. इस वेबसाइट पर आपको TDS से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी.