बेटियों का भविष्य संवारती है ये बेहद खास योजना, निवेश आसान और रिटर्न भी ज्यादा
investment: इसके कुछ खास फायदे भी हैं. अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो वर्तमान समय के मुताबिक, आपको 8.1 फीसदी ब्याज प्राप्त होगा और आयकर की दारा 80सी के तहत इसमें निवेश करने के एवज में टैक्स छूट भी मिलती है.
(सांकेतिक फोटो साभार - Pixabay)
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सरकार ने वर्ष 2015 में बेटियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद खास सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत स्कीम शुरू की थी. इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के अन्तर्गत शुरू किया गया था. यह खास योजना बेटियों की समय पर शिक्षा पूरी करने और उनके विवाह को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है. इसके कुछ खास फायदे भी हैं. अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो वर्तमान समय के मुताबिक, आपको 8.1 फीसदी ब्याज प्राप्त होगा और आयकर की दारा 80सी के तहत इसमें निवेश करने के एवज में टैक्स छूट भी मिलती है. आइए इसके बारे में यहां जानते हैं सबकुछ.
कम पैसे में भी खुलेगा अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यह अकाउंट महज 250 रुपये में ही खोल सकते हैं. पहले इसके अन्तर्गत अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपये जमा करने पड़ते थे. नियम में यह बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना (संशोधन) कानून, 2018 के अन्तर्गत किया गया है.
हर तिमाही ब्याज होता है तय
जब सरकार ने इस योजना को पेश किया था तब सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट पर ब्याज सालाना आधार पर मिलता था. लेकिन नए नियम के मुताबिक, सरकार इस योजना के तहत जमा राशि पर हर तिमाही नए सिरे से ब्याज का निर्धारण करती है. ऐसा प्रावधान अन्य छोटी बचत योजनाओं जैसे- पीपीएफ, और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम आदि में पहले से ही मौजूद है.
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टैक्स में भी मिलेगी राहत
सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज के निर्धारण के नियम भी बीच में बदले गए. अब बच्ची के माता-पिता के लिए टैक्स छूट का भी प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान ने सुकन्या समृद्धि योजना को आम लोगों में और ज्यादा आकर्षित किया है. इसमें आयकर नियम की धारा 80C के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है. पूरा ब्याज और परिपक्वता राशि भी कर दायरे से बाहर है.
खाता 15 साल के लिए होता है
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची के नाम से चलने वाले इस अकाउंट में 15 साल तक के लिए राशि जमा की जा सकती है. इसके बाद तय किए गए मानक के रूप में अकाउंट पर सिर्फ ब्याज ही मिलता रहेगा. इस योजना के तहत अकाउंट की परिपक्वता 21 साल पूरा होने पर मान्य होगी.
इतनी उम्र तक खोल सकते हैं खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत बच्ची की जन्म तिथि से लेकर अधिकतम 10 साल तक की उम्र में अकाउंट खोला जा सकता है. हां, माता-पिता या अभिभावक बच्ची के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं.
जरूरत पड़ने पर सीमित राशि निकाल सकते हैं
सरकार की इस खास योजना के तहत अकाउंट से राशि की निकासी बच्ची के 18 साल की उम्र पूरी होने के समय निकाल सकते हैं. यहां इस बात पर जरूर ध्यान दें कि यह रकम भी शिक्षा या विवाह के खर्च के तौर पर ही निकाल सकते हैं. निकासी की जान वाली राशि 50 प्रतिशत के बराबर होगी.
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11:26 AM IST