आपकी पत्नी हर साल करा सकती हैं ₹1 लाख 11 हजार की Income- गारंटीड रिटर्न वाली बेस्ट स्कीम, ऐसे तय होती है कमाई
Written By: शुभम् शुक्ला
Thu, Sep 05, 2024 01:54 PM IST
POMIS: निवेश की सोच रहे हैं? बढ़िया स्कीम चाहिए? तो पत्नी को निवेश की चाबी दे दीजिए. फिर देखिए किस तरह आपकी किस्मत का ताला खुलता है. दरअसल, पत्नी के साथ मिलकर निवेश करने पर बढ़िया रिटर्न वाली स्कीम में पैसा लगा दीजिए, फिर हर महीने, हर साल कमाई होती जाएगी. टेंशन फ्री रहिए ये निवेश एकदम सुरक्षित भी है. पोस्ट ऑफिस की स्माल सेविंग्स स्कीम्स जबरदस्त हैं. सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पति-पत्नी ज्वाइंट अकाउंट के जरिए हर महीने गारंटीड इनकम कर सकते हैं. इसमें निवेश एकमुश्त करना होता है.
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सिर्फ एक बार निवेश
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के जरिए इनकम कर सकते हैं. MIS स्कीम में ज्वॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा है. इस स्कीम में सिंगल और ज्वॉइंट (3 व्यक्ति तक) दोनों अकाउंट खोले जा सकते हैं. MIS अकाउंट में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है. इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है. MIS पर 7.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.
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POMIS: ऐसे तय होती है मंथली इनकम
MIS में सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. वहीं, ज्वॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट लिमिट है. कुल प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल की मेच्योरिटी के बाद वापस लेने का भी ऑप्शन है. वहीं, इसे आगे 5-5 साल और बढ़ा सकते हैं. हर 5 साल बाद ऑप्शन होगा कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं या स्कीम आगे बढ़ा सकते हैं. अकांउट पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में हर महीने क्रेडिट किया जाता है.
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POMIS: पति-पत्नी को ₹9250 की मंथली इनकम
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सिंगल को ज्वाइंट या ज्वाइंट को सिंगल कराने की सुविधा
नियम के मुताबिक, MIS में दो या तीन लोग मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट के बदले में मिलने वाली इनकम को हर मेंबर को बराबर दिया जाता है. ज्वाइंट अकाउंट को कभी भी सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं. सिंगल अकाउंट को भी ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं. अकाउंट में किसी तरह का बदलाव करने के लिए सभी अकाउंट मेंबर्स की ज्वाइंट एप्लीकेशन लगती है.
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POMIS: प्रीमैच्योर बंद कराने का विकल्प
MIS की मैच्योरिटी 5 साल है. लेकिन, इसे प्रीमैच्योर क्लोजर भी ऑप्शन मिलता है. डिपॉजिट की तारीख से एक साल पूरे होने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है. नियमों के मुताबिक, अगर 1 साल से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट का 2% काटकर वापस दिया जाएगा. अगर अकाउंट खुलने के 3 साल बाद मैच्योरिटी के पहले कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि का 1% काटकर वापस किया जाएगा.
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