18 से 70 साल तक के लोगों के लिए सरकार की खास योजना, ₹20 सालाना देकर मिलेगा 2 लाख तक का इंश्योरेंस
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दे पाना मुमकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे लोगों के परिवार को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार एक खास स्कीम चलाती है, जिसमें 2 लाख तक का कवर दिया जाता है. इसका प्रीमियम इतना मामूली है कि कोई भी आसानी से दे सकता है.
दुर्घटना बीमा आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवर की तरह है. इसमें अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो जाए या उसको कोई शारीरिक नुकसान हो तो परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद के तौर पर एक निश्चित राशि दी जाती है. ये बीमा उस समय में आपके और परिवार के लिए मददगार बनता है, जब सबसे ज्यादा पैसों और सपोर्ट की जरूरत होती है. हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दे पाना मुमकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इस तरह के खर्च से बचने की कोशिश करते हैं.
ऐसे लोगों के परिवार को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार एक खास स्कीम चलाती है. स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana). इस स्कीम में 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. इसका प्रीमियम इतना मामूली है कि कोई भी बहुत आसानी से दे सकता है.
सिर्फ 20 रुपए का है प्रीमियम
अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल तक है, तो आप इस स्कीम का फायदा आसानी से ले सकते हैं. इसके लिए व्यक्ति को सिर्फ 20 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होता है. स्कीम के तहत अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है. इसके अलावा पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने की स्थिति में 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा दिया जा सकता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम व शर्तें
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है. इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना होता है.
- दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी.
- योजना की राशि 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना जरूरी है.
- उम्मीदवार के पास एक एक्टिव सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी.
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.
12:14 PM IST