PM Kisan: पिता के नाम की जमीन पर खेती करते हैं आप तो किसे मिलेंगे 6000 रुपए? फायदा चाहिए तो पढ़ें ये नियम
PM Kisan Samman Nidhi: इस योजना के तहत वो किसान परिवार अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने नाम पर दर्ज जमीन पर खेती करके आजीविका चला रहे हैं. हालांकि, इसके भी कई और पैमाने हैं.
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
PM Kisan Samman Nidhi: देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) चलाती है. फरवरी में इस योजना के तहत पात्र किसानों को 13वीं किस्त जारी की गई थी. जल्द ही 14वीं किस्त का पैसा भी जारी किया जा सकता है. केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को पूरे साल में छह किस्त में पैसे देती है. सालभर में 6,000 रुपये की सहायता किसानों को मिलती है, ताकि वो खेती से जुड़े अपने छोटे-मोटे खर्चों से निपट सकते हैं. इसके लिए उन्हें दो-दो हजार की किस्त में पैसे मिलते हैं.
किसानों की पात्रता देखी जाती है
इस योजना के तहत एक खास कैटेगरी में आने वाले किसान ही फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए पात्र किसानों को अप्लाई करना पड़ता है. इसमें जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए पात्रता तय की जाती है. इस योजना के तहत वो किसान परिवार अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने नाम पर दर्ज जमीन पर खेती करके आजीविका चला रहे हैं. हालांकि, इसके भी कई और पैमाने हैं.
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जमीन किसके नाम से रजिस्टर्ड है?
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जिस किसान ने इस योजना के तहत अप्लाई किया है, उसकी जमीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका पात्रता पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं, लेकिन आपका खेत आपके पिता-दादा के नाम पर दर्ज है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं डाल सकते हैं. इसके लिए आपकी जमीन आपके ही नाम पर होनी चाहिए. अगर आपके पिता-दादा ये जमीन विरासत में आपके ही नाम कर देते हैं तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं. कुछ किसान किसी और की जमीन पर खेती करते हैं और फिर उससे हुई फसल को खेत के मालिक के साथ बांट लेते हैं, ऐसे किसान भी इस योजना के तहत अप्लाई नहीं कर सकते.
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पीएम किसान योजना के तहत और कौन नहीं कर सकता है अप्लाई?
1. सभी संस्थागत भूमिधारक किसान
2. किसी संवैधानिक पदों पर पूर्व में या वर्तमान में नियुक्त किसान परिवार
3. सांसद, विधायक, नगर निगम या जिला पंचायत में किसी भी पद पर आधीन किसान परिवार
4. केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, या पब्लिक एंटरप्राइजेज़ या इनसे जुड़े संस्थाओं के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी.
5. रिटायर्ड या सुपरएनुएटेड पेंशनर्स जिनकी 10,000 रुपये या इससे ज्यादा की मासिक पेंशन आती है.
6. वो सभी किसान, जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था.
7. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं.
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03:37 PM IST