ITR Refund: आपको भी रिफंड का इंतजार? पहले समझ लें आयकर विभाग के ये 3 रूल्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Aug 06, 2024 11:56 AM IST
जिन लोगों ने समय से ITR फाइल कर लिया है, उन लोगों को अब रिफंड का इंतजार है. Income tax return का ई-फाइलिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हुआ है, ऐसे में अब ITR Refund आमतौर पर एक महीने के आसपास आ जाता है. अगर आप भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 3 रूल्स अच्छे से समझ लें.
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किसको मिलता है ITR refund?
आईटीआर फाइल करने वाले हर शख्स को रिफंड नहीं मिलता. वो टैक्सपेयर जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, वो आईटीआर रिफंड के लिए क्लेम करते हैं. इसमें सोर्स पर काटे गए टैक्स (TDS), सोर्स पर एकत्र किए गए टैक्स (TCS), साथ ही टैक्सपेयर द्वारा चुकाए गए एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स शामिल हैं. ITR फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच करता है और फिर आपका रिफंड प्रोसेस करता है. ये रिफंड सीधे आपके पैन से लिंक्ड बैंक अकाउंट में आता है.
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31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर पाए तो रिफंड मिलेगा?
अगर ITR Filing डेडलाइन तक आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो भी आप सर्कुलर नंबर 9/2015 के अनुसार, छह असेसमेंट ईयर्स तक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ शर्तों को पूरा करते हों. इस सर्कुलर के तहत रिफंड का दावा करने के लिए आपको पहले देरी की माफी के लिए आवेदन करना होगा. एक बार अप्रूवल मिलने के बाद आप पिछले छह वर्षों के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं.
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