30 जून तक नहीं निपटाए ये 6 काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Jun 07, 2020 08:22 AM IST
देशभर में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई फाइनेंशियल कामकाज की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था, जिससे कि सभी लोग बिना पेनाल्टी दिए अपने कामकाज को आसानी से निपटा लें. इस दौरान सरकार ने आईटीआर (ITR), पैन आधार लिंकिंग (Pan-Aadhar Link), टैक्स सेविग्स (Tax Savings) जैसे कुछ कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था. तो आप 30 जून से पहले अपने इस तरह के सभी अधूरे कामकाज को पूरा कर लें.
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स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में राशि जमा करना
अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो फिर यह काम 30 जून तक कर सकते हैं. सरकार ने इस काम के लिए आपको 3 महीने का समय और दिया था तो आप इसको जल्द ही निपटा लें. न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनाल्टी लगाई जाती थी, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है.
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पैन को आधार से लिंक करना
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