Post Office की हर स्कीम नहीं देती टैक्स बेनिफिट, ये हैं वो 5 पॉपुलर स्कीम्स जिसमें नहीं मिलेगा 80C का फायदा
Written By: सुचिता मिश्रा
Wed, Jul 10, 2024 10:42 AM IST
Post Office की ज्यादातर स्कीम्स में लोग ये समझकर निवेश करते हैं कि उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे. लेकिन ऐसा हर स्कीम के साथ में नहीं है, इसलिए अगर टैक्स बेनिफिट्स के लिहाज से आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो यहां पहले जान लीजिए उन 5 पॉपुलर स्कीम्स के बारे में जिनमें आपको 80C का फायदा नहीं मिलता है.
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पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम
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किसान विकास पत्र
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पोस्ट ऑफिस FD
पोस्ट ऑफिस एफडी को Post Office TD भी कहा जाता है. ये स्कीम 1,2, 3 और 5 साल के टेन्योर के लिए चलाई जाती है. अलग-अलग टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर भी अलग-अलग है. इसमें 1, 2 और 3 साल के टेन्योर पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन 5 साल के टेन्योर पर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है. 5 साल की एफडी को टैक्स फ्री एफडी भी कहा जाता है.
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महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम को महिलाओं के लिए चलाया जाता है ताकि बेहतर ब्याज देकर उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. दो साल के टेन्योर वाली इस डिपॉजिट स्कीम पर 7.5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम के तहत निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत रिबेट का फायदा नहीं लिया जा सकता है.
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