PF कटता है तो आपको मिलेगा एक साथ 7 पेंशन का फायदा! एम्प्लॉयर भी नहीं बताएगा ये बात, जिसे पता चलेगा कहेगा- वाह
Written By: सुचिता मिश्रा
Tue, Dec 03, 2024 04:33 PM IST
EPF Pension Rules: अगर आप 10 साल तक EPFO में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रिटायरमेंट (Retirement) के बाद आप पेंशन (Pension) पाने के हकदार होते हैं. ये पेंशन आपको 58 साल की उम्र से दी जाती है. ये एक कॉमन रूल है जो सभी मेंबर्स को पता होगा. लेकिन EPFO अलग-अलग स्थितियों के मुताबिक कई तरह की पेंशन देता है. कुछ स्थितियों में EPFO मेंबर का परिवार भी पेंशन पाने का हकदार होता है. लेकिन इसकी जानकारी तमाम लोगों को नहीं है. अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने EPF में अपना योगदान देते हैं तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि EPFO कितनी तरह की पेंशन देता है.
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रिटायरमेंट पेंशन
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अर्ली पेंशन
आमतौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल की उम्र के बाद क्लेम कर सकता है. ईपीएफओ ने Early Pension का प्रावधान भी किया हुआ है. हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4 फीसदी के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है. मतलब अगर किसी को 58 साल पर 10,000 रुपए पेंशन मिलनी है तो 57 साल की उम्र पर क्लेम करने पर 4% घटकर यानी 9,600 रुपए मिलेंगे और 56 साल की उम्र पर 8% घटकर यानी 9,200 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे.
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विधवा या बाल पेंशन
ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत के बाद उसकी पत्नी व 25 साल से कम उम्र वाले दो बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं. तीसरा बच्चा भी पेंशन का हकदार है, लेकिन पहले बच्चे की पेंशन 25 की उम्र पर जब बंद हो जाएगी, तब तीसरे बच्चे की शुरू हो जाएगी. ईपीएफओ सब्सक्राइबर मृत्यु की स्थिति में भी पेंशन का 10 साल का नियम लागू नहीं होता है. अगर किसी सब्सक्राइबर ने एक साल भी योगदान दिया है तो उसकी मौत होने पर उसकी विधवा और बच्चे पेंशन के हकदार होंगे.
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विकलांग पेंशन
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अनाथ पेंशन
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