7tn Central Pay Commission: नाइट ड्यूटी अलाउंस के नियमों में बड़ी राहत, रेल मंत्रालय ने DOPT को लिखी चिट्ठी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Apr 05, 2021 03:00 PM IST
7tn Central Pay Commission latest news: रेल मंत्रालय ने नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. 7tn Central Pay Commission के तहत सरकार ने नाइट ड्यूटी अलाउंस (night duty allowance) के नियमों में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43600 से ज्यादा है उन्हें अब नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा. वहीं 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से जिन्हें भी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है उनसे रिकवरी की बात भी कही गई थी. फिलहाल रेलवे ने रिकवरी पर रोक लगाने के साथ ही DOPT को पत्र लिख कर अलग अलग हालात में काम कर रहे कर्मचरियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट ड्यूटी अलाउंस की व्यवस्था करने की बात कही है.
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रेलवे ने दी बड़ी राहत
नॉर्दन रेलवे के दिल्ली मंडल के महामंत्री अनूप शर्मा के मुताबिक रेलवे ने फिलहाल नाइट ड्यूटी अलाउंस रिकवरी को रोक दिया है. ये राहत की बात है. रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय के सामने नाइट ड्यूटी अलाउंस के मुद्दे को उठाया है. रेलवे यूनियन की ओर से मांग की गई है कि अगर किसी कर्मचारी को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता है तो उसे रात में बुलाया भी न जाए. दरअसल रेलवे में जितना भी स्टेशन पर ट्रेनों को चलाने में लगा हुआ स्टॉफ है उनमें बहुत से लोगों की बेसिक सैलरी 43600 रुपये से ज्यादा है. ये 24 घंटे काम करते हैं. ऐसे में किसी कर्मचारियों को रात में बिना कोई अलांउस दिए बुलाया जाना गलत है. ऐसे में डीओपीटी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए.
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इस फार्मूले के आधार पर कैल्कुलेट हो रहा है अलाउंस
नाइट ड्यूटी अलाउंस के कैल्कुलेशन (night duty allowance Calculation) के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नाइट ड्यूटी अलाउंस के कैल्कुलेशन के लिए फॉर्मूला बनाया गया है इसका कैल्कुलेशन [(Basic pay+DA/2001] फॉर्मूल के आधार पर किया जाएगा. ये फॉर्मूला सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लागू होगा.
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