लॉकडाउन के दौरान लोगों को पैसों की परेशानी का सामना ना करना पड़ें, इसके लिए केंद्र सरकार ने 28 मार्च को पीएफ अकाउंट (Advance PF) से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा का ऐलान किया था. जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाते हुए 946.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया. बता दें कि कोरोना संकट के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. ऐसे में आर्थिक परेशानियों का सामना करने के लिए ईपीएफओ सभी कर्मचारियों को एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दे रहा है, लेकिन पैसा निकालने के पहले यह जानना जरूरी है कि इसका भविष्य में कितना फायदा या नुकसान होगा...

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75 फीसदी निकाली जा सकती है रकम

कोई भी उपभोक्ता अपने पीएफ अकाउंड से पूरा पैसा नहीं निकाल सकता है. बता दें कि कर्मचारी 75 फीसदी राशि ही एडवांस के तौर पर निकाल सकता है, या फिर 3 महीने की बेसिक सैलरी (बेसिक+DA) में से जो कम हो उतनी राशि निकाल सकता है. राहत की बात यह है कि जो पैसा उपभोक्ता एडवांस के तौर पर निकाल रहा है उसे वापस करने की जरूरत या नियम नहीं है. फिलहाल पीएफ पर साल 2019-20 के लिए 8.50 फीसदी ब्याज निर्धारित है.

कोरोना के चलते मिल रही है टैक्स छूट

आमतौर पर जब कोई खाताधारक 5 साल से कम के खाते से पीएफ का पैसा निकालता है तो उसे 10 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देना होता है. लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान EPFO ने अपने नियमों में ढील दी है. जिससे खाताधारकों को फिलहाल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. हालांकि कोशिश यह होनी चाहिए कि पीएफ से एडवांस लेना आखिरी विकल्प हो. क्योंकि यह पैसा बाद की जरूरत के लिए बचा कर रखा जा सकता है. इसके अलावा इसको निकालने से बाद में आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

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नुकसान का गणित ऐसे समझें

मान लीजिए अभी आप पीएफ खाते से एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये लेने का प्लान कर रहे हैं लेकिन अगर आप यह रकम आज नहीं निकालते हैं तो 10 साल के बाद यह रकम मौजूदा ब्याज दर से बढ़कर 1,13,049 रुपये हो जाएगी, जबकि 20 साल में यह बढ़कर 2,55,602 रुपये और 30 साल में 5,77,913 रुपये हो जाएगी. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अभी अपने पीएफ खाते से 50 हजार रुपये निकालते हैं तो फिर आगे बड़ा नुकसान होगा. और अगल नहीं निकालते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको एक मुस्त काफी बड़ा पैसा मिल सकता है.