किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) जरूरी है. चाहे लोन लेना हो या फिर क्रेडिट कार्ड या कहीं इन्वेस्ट करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल करना हो या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो पैन कार्ड जरूरी होता है. 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है. लेकिन, अगर पैन कार्ड में कोई गड़बड़ है तो इसे ठीक करा लें. क्योंकि, लिंक होने के बाद इसे चेंज कराने पर डेटा चेंज हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) इसे जारी करता है, लेकिन फोटो धुंधली या पुरानी हो गई है तो आप उसे खुद चेंज कर सकते हैं. बस 5 मिनट में घर बैठे ही काम हो जाएगा.

PAN Card में फोटो चेंज करवाने के लिए अपनाएं ये तरीका

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> NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं.

> पेज खुलने पर Application Type ऑप्‍शन पर क्लिक कर Changes or correction in existing PAN Data ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करें.

> अब कैटेगरी मेनू से Individual ऑप्शन को सेलेक्‍ट करें.

> इसके बाद सभी जरूरी जानकारी भर कर सब्मिट पर क्लिक करें.

> अब पैन एप्लीकेशन पर ही आगे बढ़ें और KYC का ऑप्शन चुनें.

> उसके बाद Photo Mismatch और ‘Signature Mismatch का एक ऑप्‍शन नजर आएगा.

> यहां फोटो बदलने के लिए Photo Mismatch ऑप्शन पर क्लिक करें.

> अब पिता और मां का नाम दर्ज करके Next बटन पर क्लिक करें.

> सभी जानकारी भरने के बाद पहचान प्रमाणपत्र, एड्रेस प्रूफ और डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ को अटैच करें.

> इसके बाद Declaration पर टिक कर Submit बटन पर क्लिक कर दें.

> फोटोग्राफ और सिग्‍नेचर में बदलाव करने के लिए आवेदन शुल्‍क भारत के लिए 101 रुपए (GST से अलग) और भारत से बाहर के पते के लिए 1011 रुपए (GST से अलग) है.

> पूरी प्रक्रिया के बाद एक 15 अंकों की अक्नोलॉजमेंट नंबर मिलेगा.

> एप्लीकेशन के प्रिंटआउट को इनकम टैक्‍स पैन सर्विस यूनिट को भेज दें.

> अक्नोलॉजमेंट नंबर से एप्लीकेशन को ट्रैक किया जा सकता है.

इंस्टैंट PAN Card के लिए करें अप्लाई

Income Tax Department के मुताबिक, इंस्टैंट पैन के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए एक ई-पैन कार्ड (e-PAN) जारी होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है. इस सुविधा से अब तक लगभग 8 लाख पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

कौन से डॉक्युमेंट चाहिए?

पैन कार्ड (PAN Card) को बनवाने के लिए व्यक्ति के पास पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि का प्रूफ होना आवश्यक है. इन पहचान पत्र में आपको कई विकल्प दिए जाएंगे. आप इन प्रूफ्स के लिए किसी को चुन सकते हैं.