एक से ज्यादा Pan Card हैं तो फौरन करें सरेंडर, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, जानें नुकसान और सरेंडर करने का तरीका
अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो इस गलती को समय रहते सुधार लीजिए और डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए क्योंकि अगर इस बारे में आयकर विभाग को खबर लग गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं.
एक से ज्यादा Pan Card हैं तो फौरन करें सरेंडर, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, जानें नुकसान और सरेंडर करने का तरीका
एक से ज्यादा Pan Card हैं तो फौरन करें सरेंडर, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, जानें नुकसान और सरेंडर करने का तरीका
इन दिनों पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की वजह से पैन कार्ड की खूब चर्चा हो रही है. पैन कार्ड (Pan Card) बहुत जरूरी दस्तावेज होता है. बैंक अकाउंट से लेकर इनकम टैक्स (Income Tax) भरने तक इसकी जरूरत पड़ती है. अगर आप भी पैन कार्ड को लिंक कराने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार देख लें कि आपके पास कहीं एक से ज्यादा पैन कार्ड तो नहीं हैं.
नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. लेकिन कई बार एक से ज्यादा बार आवेदन करने या किसी अन्य कारण से व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड आ जाते हैं. अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो इस गलती को समय रहते सुधार लीजिए और डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए क्योंकि अगर इस बारे में आयकर विभाग को खबर लग गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. यहां जानिए पैन कार्ड को सरेंडर करने का तरीका.
इन स्थितियों में बन सकते हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड
- कई बार लोग पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं और ये तय समय सीमा में नहीं आता, तो वो दोबारा फिर से आवेदन कर देते हैं. ऐसे में कई बार दो पैन कार्ड बनकर आ सकते हैं.
- पैन कार्ड में किसी तरह की गलती हो, तो कई बार लोग सुधार कराने की बजाय नया पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं. ऐसे में भी व्यक्ति पर दो पैन कार्ड हो जाते हैं.
- अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेती है, तो वो कई बार नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देती है और इससे उसके पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं.
ये हो सकते हैं नुकसान
आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उस पर 10000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की न्यूनतम सजा काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं.
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इसके अलावा दो पैन कार्ड होने से आपका क्रेडिट प्रोफाइल बिगड़ सकता है. दरअसल लोन देने से पहले बैंक आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करता है. ऐसे में कई बार दो पैन कार्ड होने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी करने वाला माना जा सकता है और उसका लोन नामंजूर हो सकता है. ऐसे में कई बार बैंक ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है.
ऐसे करें सरेंडर
- पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं. ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद Application Type ड्रॉप–डाउन से, Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) विकल्प चुनें.
- फॉर्म को भरकर सबमिट करें. फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके बाद आपको एक टोकन नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.
- टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए Continue with PAN Application Form पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें. अब एक नया वेबपेज खुलेगा. इस पेज पर Submit scanned images through e-Sign का विकल्प चुनें.
- पेज में नीचे बाएं तरफ आपको उस पैन कार्ड की डीटेल्स भरनी होगी, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं. मांगी गई जानकारी भरें, इसके बाद नेक्स्ट का विकल्प चुनें.
- इसके बाद फोटो, सिग्नेचर, पता, पहचान पत्र आदि मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. जहां भी जरूरी हो भुगतान करें. पेमेंट के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए रसीद दिखेगी. इसे डाउनलोट करके सुरक्षित रख लें.
- अब NSDL ऑफिस को रसीद की कॉपी के साथ दो फोटो भेजें. रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को Application for PAN cancellation और रसीद संख्या के साथ लेबल करें. साथ ही डुप्लीकेट पैन जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को भी एक पत्र भेजे और उसे रद्द करने का अनुरोध करें.
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02:32 PM IST