पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (Pan Card) को इनकम टैक्‍स की ओर से जारी किया जाता है. आज के समय में पैन कार्ड बहुत जरूरी डॉक्‍यूमेंट है. अगर आप बैंक में अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. वहीं अगर इनकम टैक्‍स फाइल  (ITR) करना हो, तो भी आपका काम पैन कार्ड के बगैर नहीं हो सकता. पैन कार्ड का इस्‍तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं, जो पैन कार्ड न होने पर अटक सकते हैं. जानिए ITR फाइल करने के अलावा और किन कामों में पड़ती है इसकी जरूरत.

अकाउंट में 50 हजार से ज्‍यादा जमा करने पर

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट को छोड़कर, किसी भी तरह के बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैन कार्ड डीटेल्स देने जरूरी हैं. यही नहीं, 50 हजार रुपए से ज्‍यादा का होटल के बिल का भुगतान करते समय भी पैन कार्ड की डीटेल्‍स देना होता है.

महंगी ज्‍वेलरी खरीदने पर

कुछ दिनों में शादी-सगाई जैसे कामकाज शुरू हो जाएंगे. इस तरह के काम में लाखों की ज्‍वेलरी की खरीददारी की जाती है. अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने खरीदते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड के डीटेल्‍स देने पड़ते हैं. 

कार या अन्‍य वाहन खरीदने पर

अगर आप कार खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं, तो भी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए. 5 लाख रुपए से ज्‍यादा कीमत की कार या कोई अन्‍य वाहन खरीदने पर आपको कई तरह के डॉक्‍यूमेंट्स देने होते हैं. इसमें पैन कार्ड भी शामिल है. इसके अलावा बड़ी कीमत के वाहन बेचने के लिए भी आपको गाड़ी के कागजात और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ अपने पैन कार्ड की जरूरत होती है.

महंगी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए

भारत में 5 लाख रुपए से ज्‍यादा कीमत की कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको पैन कार्ड डीटेल्‍स देना होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में जो सेल्‍स डीड तैयार की जाती है, उसमें प्रॉपर्टी  खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के पैन कार्ड डीटेल्‍स जरूरी होते हैं.

शेयर बाजार में निवेश

अगर आप शेयर बाजार में  50 हजार रुपए से ज्‍यादा का निवेश करते हैं, तो भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा. शेयर बाजार में निवेश की प्रक्रिया डीमैट अकाउंट के जरिए होती है और SEBI ने डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ऑरिजिनल पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है.

लोन के लिए आवेदन करते समय

अगर आप लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको लोन एप्‍लीकेशन में अपने पैन कार्ड के डीटेल्‍स देने होंगे. दरअसल आरबीआई ने मनी लॉन्डरिंग रोकने के लिए सभी बैंकों को अपने यहां होने वाले बड़े लेन-देनों की सूचना उनके पैन नंबर सहित, रिपोर्ट करना अनिवार्य कर रखा है.

विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए

अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो आपको भारतीय करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदलने की जरूरत होगी. ऐसे में अधिकृत मनी एक्सचेंज ब्यूरो  या बैंक आपको इस सुविधा को देते समय आपके पैन कार्ड की डीटेल्‍स मांगेगे. इसके अलावा अगर आपको कहीं से विदेशी मुद्रा में आमदनी हो रही हो या पैसे मंगाने हो तो भी पैन नंबर देना पड़ता है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें