PAN-Aadhaar Linking को लेकर आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी. इसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिंकिंग के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा या नहीं. लेकिन इसपर तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ही डेडलाइन बढ़ाई जाए. हालांकि, डिपार्टमेंट ने एक राहत जरूर दी है. एक लेटेस्ट ट्वीट में कहा गया है कि ऐसे पैन कार्डहोल्डर्स को रियायत दी जा सकती है, जिन्होंने लिंकिंग के लिए पेमेंट कर दिया है, लेकिन लिंकिंग अभी नहीं हुई है.

क्या है पैन-आधार लिंकिंग पर ताजा अपडेट?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्डहोल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा. 

चालान पेमेंट पर दिया सुझाव

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'e-pay tax' टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है. अगर पेमेंट सफल रहा है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं.

डिपार्टमेंट ने कहा कि लिंकिंग के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. पैन होल्डर जैसे पेमेंट डन करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है, तो उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें