रद्द PAN कार्ड का किया इस्तेमाल तो 10000 रुपए भरने के लिए रहें तैयार, जानें ये नियम
पैन-आधार (Pan-Aadhaar) को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है. इस तारीख के बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा.
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link) नहीं कराने वालों को दोगुनी मार पड़ना तय है. पहला उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (रद्द) हो जाएगा. दूसरा- अगर रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी किया तो 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा. पैन-आधार (Pan-Aadhaar) को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है. इस तारीख के बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने साफ कर दिया है कि इस बार तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. हालांकि, इसमें एक शर्त तय की गई है. शर्त का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है.
शर्त के साथ मिली छूट
31 मार्च 2020 तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया तो इसे रद्द (Inoperative) कर दिया जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न का लाभ लेने के लिए PAN-आधार लिंकिंग जरूरी है. लेकिन, अगर कोई भी टैक्सपेयर तय डेडलाइन तक भी पैन-आधार लिंक नहीं कराता तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, 31 मार्च के बाद भी इसे लिंक कराया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने एक शर्त रखी है. शर्त ये है कि जब तक पैन-आधार लिंक नहीं होंगे पैन कार्ड को रद्द रखा जाएगा. लिंक होने पर पैन कार्ड को ऑपरेटिव कैटेगरी में वापस डाल दिया जाएगा. लेकिन, यहां एक बात ध्यान देने वाली है.
अगर रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो...
पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा. अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.
लिंक कराने पर ऑपरेशनल होगा PAN
31 मार्च के बाद जब तक आप PAN-आधार लिंक नहीं कराते तब तक इसे रद्द माना जाएगा. मतलब इसे निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. लिंक कराने के बाद ही पैन कार्ड वापस ऑपरेशनल होगा. आसान भाषा में समझें तो 31 मार्च के बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड तब तक रद्द रहेगा, जब तक आधार से लिंक नहीं होता.
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CBDT ने बदला नियम
CBDT ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें इनकम टैक्स के एक्ट 1962 में कुछ बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1962 के नियम 114AA में सब-सेक्शन 114AAA जोड़ा गया है. नए नियम में अगर कोई टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2020 तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराता तो उस पर यह नया नियम लागू होगा. 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, उन्हें 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. लिंक नहीं कराने वालों के पैन कार्ड 31 मार्च के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे.