Tax Saving Tips: नई या पुरानी टैक्स रिजीम- क्या है आपके फायदे की स्कीम? एक्सपर्ट्स से समझें टैक्स सेविंग का फंडा
Old vs New Tax Regime: बजट में टैक्स स्लैब को लेकर हुए बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोगों में इस बात की चिंता है कि उनके लिए नए और पुराने टैक्स रिजीम में क्या बेहतर है. आइए जानते हैं इसका जवाब.
Old vs New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम में रिबेट के बढ़ने और स्टैंडर्ड डिडक्शन के शामिल किए जाने की घोषणा के बाद नौकरीपेशा वर्ग में इस बात की उलझन है कि आखिर पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) सही है या नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में जाना चाहिए. आइए टैक्स एक्सपर्ट्स सुनील गर्ग और कपिल मित्तल से समझते हैं आपके फायदे की बात.
पुरानी टैक्स रिजीम- HDR
आय (₹) टैक्स रेट
0-2.5 लाख 0%
2.5-5 लाख 5%
5-10 लाख 20%
10 लाख 30%
न्यू टैक्स रिजीम - HDR
आय (₹) टैक्स रेट
0-3 लाख 0
3-6 लाख 5%
6-9 लाख 10%
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख+ 30%
नई टैक्स रिजीम में क्या बदला?
- नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी
- डिफॉल्ट स्कीम से पुरानी रिजीम पर जाने का होगा विकल्प
- टैक्स छूट आय की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹3 लाख हुई
- ₹7 लाख तक आय पर टैक्स रिबेट का फायदा यानी कोई टैक्स नहीं
- नयी टैक्स रिजीम में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा
- नयी टैक्स व्यवस्था में 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा
- ₹5 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज रेट 37% की जगह 25%
पुरानी टैक्स रिजीम किनके लिए बेहतर?
- धारा 80C में ₹1.5 लाख की छूट ले रहे हैं
- धारा 80CCD में ₹50 हजार की छूट ले रहे हैं
- हाउसिंग लोन के ब्याज पर ₹2 लाख की छूट ले रहे हैं
- कुल मिलाकर 3.5-4 लाख छूट, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद
न्यू टैक्स रिजीम में कौन से डिडक्शन शामिल हुए?
- सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन
- फैमिली पेंशन पर डिडक्शन
- अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा राशि
पुरानी टैक्स रिजीम कब लें?
- अगर आपकी कुल आय ₹15.5 लाख है
- टोटल डिडक्शन (80C, HRA व अन्य) ₹3.77 लाख है
- टोटल डिडक्शन में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल नहीं
- आप पुरानी टैक्स रिजीम ले सकते हैं
पुरानी टैक्स रिजीम कब लें?
- कुल आय ₹15 लाख तक है
- टोटल डिडक्शन (80C, HRA व अन्य) ₹3.25 लाख है
- टोटल डिडक्शन में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल नहीं
- ऐसे में आप पुरानी टैक्स रिजीम ले सकते हैं
टैक्स सिस्टम-कितनी बार बदलना संभव?
- नौकरीपेशा हर साल बदल सकते हैं टैक्स रिजीम
- बिजनेस से आय होने पर सिर्फ एक बार बदल सकते हैं
- प्रोफेशन से आय होन पर भी एक बार बदलना संभव
- नई टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी
IT विभाग का टैक्स कैलकुलेटर
- आयकर विभाग ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर
- IT विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं तुलना
- incometaxindia.gov.in पर गणना करना आसान
- टैक्स रिजीम चुनने में मदद करेगा टैक्स कैलकुलेटर
छोटे व्यापारी को बड़ा रिलीफ
- छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल को मिलेगा फायदा
- धारा 44AD की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ हुई
- ₹3 करोड़ तक के व्यापार पर अब ऑडिट नहीं होगा
- 6% आय डिक्लेयर करने पर खर्चों का हिसाब देना जरूरी नहीं
स्टार्टअप को टैक्स छूट
- बजट 2023 में नए स्टार्टअप को बड़ी राहत
- धारा 80IAC के तहत मिलने वाली छूट 31 मार्च '24 तक बढ़ी
- स्टार्टअप को 3 साल तक आयकर में 100% छूट
- स्टार्टअप की शुरुआती 3 साल तक की आय टैक्स फ्री
विदेश पैसे भेजना अब महंगा
- ₹7 लाख से ज्यादा रकम विदेश भेजने पर ज्यादा TCS कटेगा
- रकम पर 5% की जगह अब 20% TCS कटेगा
- LRS स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने पर बदले नियम
- LRS- लिबेरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम
महंगे मकान पर टैक्स छूट नहीं
- मकान खरीदने पर नहीं मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में छूट
- धारा 54 और 54F के नियमों में बदलाव
- लॉन्ग टर्म कैपिटल के बदले नए मकान पर पूरी टैक्स छूट मिलती थी
- अब नए मकान पर टैक्स छूट केवल ₹10 करोड़ तक सीमित
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