New NPS Rules from 1st April: एनपीएस से पैसे निकालने हैं तो तुरंत अपलोड करें ये डॉक्यूमेंट्स, बदल रहा है ये नियम
New NPS Rules from 1st April: PFRDA ने 1 अप्रैल से यह अनिवार्य कर दिया है कि एनपीएस से निकलने के बाद एनुइटी पेमेंट आसान रहे, इसके लिए सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल तक कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है.
NPS Investment: 1 अप्रैल डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
NPS Investment: 1 अप्रैल डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
New NPS Rules from 1st April: नेशनल पेमेंट सिस्टम (National Pension System) में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल से एनुइटी पेमेंट्स के लिए नियम बदल रहे हैं. पेंशन रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 अप्रैल से यह अनिवार्य कर दिया है कि एनपीएस से निकलने के बाद एनुइटी पेमेंट आसान रहे, इसके लिए सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल तक कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है. PFRDA ने IRDAI के साथ कोऑपरेशन में एनुइटी खरीदने के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है. एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर एनुइटी जारी करने के लिए NPS विदड्रॉल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो सब्सक्राइबर को एग्जिट के वक्त देना होगा.
एनुइटी पेमेंट प्रक्रिया को तेज करने के लिए लाया जा रहा है नियम
PFRDA ने 22 फरवरी, 2023 को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि "सब्सक्राइबर्स के हित में उनको वक्त पर एनुइटी की पेमेंट जारी करने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी होगा." सर्कुलर के मुताबिक, सभी नोडल कार्यालय/पीओपी/कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के महत्व के बारे में बताएंगे और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए दस्तावेज लेजिबल हैं.
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रेगुलेटर ने सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिसर्स /POPs/कॉर्पोरेट को संबंधित CRA यूजर इंटरफेस सहित कई दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा है. इस समय NPS से निकासी और एन्युटी पाने में कई महीने लग जाते हैं. ऐसे में इस प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जा रहा है. एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, जिन्हें IRDAI रेगुलेट करती है और इन्हें PFRDA अपॉइंट करती है.
कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जरूरी?
- NPS एग्जिट/विदड्रॉल फॉर्म
- प्रूफ ऑफ आइडी और विदड्रॉल फॉर्म में दिए गए एड्रेस का एड्रेस प्रूफ
- बैंक अकाउंट प्रूफ
- PRAN कार्ड की कॉपी
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एनपीएस से निकलने का क्या है नियम? (NPS Exit Rule)
एनपीएस सब्सक्राइबर को मैच्योरिटी के वक्त एनुइटी प्लान खरीदने के लिए पूरे कॉर्पस का 40% हिस्सा यूज करना चाहिए. बाकी 60% कॉर्पस को लमसम निकाला जा सकता है. अगर पूरा कॉर्पस 5 लाख या उससे कम है तो आपके पास मैच्योरिटी के वक्त फुल लमसम अमाउंट निकालने का ऑप्शन रहेगा. अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान (एनुइटी) खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने NPS Corpus का 80% फंड यूज़ करना होगा.
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04:34 PM IST