NPS वालों के लिए अच्छी खबर- पूरा पैसा कर सकते हैं विड्रॉल! जानिए इसके फायदे और नुकसान
NPS Withdrawal: PFRDA के चैयरमेन सुप्रितम बंधोपाध्याय के मुताबिक, आंशिक निकासी के लिए वक्त घर, शादी, मेडिकल से जुड़े दस्तावेज की जरूरत नहीं है और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए बिना दिक्कत पैसा निकल सकते हैं.
NPS Withdrawal: कोरोना काल में अगर आप अपने NPS फंड से जरूरत के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह के डाक्युमेंट की जरूरत नहीं है. सेल्फ डिक्लेरेशन से अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का 25 फीसदी की निकासी कर सकते हैं. PFRDA के चैयरमेन सुप्रितम बंधोपाध्याय के मुताबिक, आंशिक निकासी के लिए वक्त घर, शादी, मेडिकल से जुड़े दस्तावेज की जरूरत नहीं है और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए सब्सक्राइबर्स बिना दिक्कत पैसा निकल सकते हैं.
रिटायरमेंट विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ी
रिटायरमेंट के विड्रॉल (NPS Retirement Withdrawal) का लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है. मतलब यह पेंशन फंड की राशि 5 लाख रुपए से कम होने की स्थिति में सब्सक्राइबर्स को बिना कोई ऐन्युटी खरीदे (Annuity Plan) पूरी राशि निकालने की अनुमति दी है. NPS में आंशिक विड्रॉल (How to withdrawal from NPS) 3 बार किया जा सकता है. इसके लिए मंजूरी दे दी गई है. समय से पहले निकासी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है. एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सभी निकासियां इनकम टैक्स नियमों के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होती है.
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मौजूदा वक्त में अगर NPS सब्सक्राइबर्स जिनका कुल कॉर्पस 2 लाख रुपये से ज्यादा है, रिटायरमेंट के वक्त या 60 साल के होने पर उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों से एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. सब्सक्राइबर्स अपना 60 परसेंट पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 40 परसेंट पैसे से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है.
सब्सक्राइबर्स का पेंशन पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा
PFRDA ने ये भी साफ किया है कि इसके बाद NPS के तहत या सरकार या नियोक्ता से किसी भी पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्राहक का अधिकार खत्म हो जाएगा. इसके अलावा पेंशन रेगुलेटर (Pension Regulator) ने सब्सक्राइबर्स को एक और राहत भी दी है. गैजेट नोटिफिकेशन में PFRDA ने कहा है कि NPS में मैच्योरिटी से पहले एकमुश्त निकासी लिमिट को बढ़ाया गया है, पहले सब्सक्राइबर्स 1 लाख रुपए निकाल सकते थे, अब 2.5 लाख रुपए निकाल सकेंगे.
NPS में एंट्री-एग्जिट की उम्र बढ़ाई
पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एंट्री के लिए उम्र की सीमा को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है. मतलब कोई 70 साल का व्यक्ति भी NPS में निवेश की शुरुआत कर सकता है. वहीं, एग्जिट लिमिट को PFRDA ने 75 साल कर दिया है. मतलब वो अब NPS खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं. बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है.
07:03 PM IST