म्यूचुअल फंड के लिए सेबी ने तय की सेलिब्रिटी की परिभाषा, जानिए कौन कर सकता है प्रमोट
Mutual Fund AMFI News: सेबी ने म्यूचुअल फंड के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज की एक नई परिभाषा तय कर दी है. ये नई परिभाषा 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी.
Mutual Fund AMFI News: म्यूचुअल फंड सही है...ये तो आपने कई बार विज्ञापनों में सुना होगा. लेकिन म्यूचुअल फंड कितना सही है, ये तब पता चलेगा जब आप उसमें निवेश करेंगे. कोविड के बाद से शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड मार्केट के प्रति लोगों का रुझान काफी हद तक बढ़ा है. कोरोना काल के दौरान लोगों को ये समझ आया कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना कितना जरूरी है. ऐसे में म्यूचुअल फंड हो या शेयर बाजार, लोगों ने यहां निवेश करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है. हाल ही के दिनों में टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड को लेकर काफी विज्ञापन देखने को मिले हैं, ये विज्ञापन अलग-अलग सेलिब्रिटीज की ओर से किए जा रहे हैं. लेकिन अब इस पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नए नियम जारी किए हैं.
SEBI ने तय की परिभाषा
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी की परिभाषा तय कर दी है. सेबी के मुताबिक, जो सेलिब्रिटी नेशनल पब्लिकेशन के सेलिब्रिटी इंडेक्स के टॉप 50 में शामिल होंगे, सिर्फ वही म्यूचुअल फंड के लिए एड या प्रमोशन कर सकते हैं. बता दें कि म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI ने सेबी को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी. ॉ
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ये लोग ही कहलाएंगे सेलिब्रिटी
- मेनस्ट्रीम/ फेमस/लोकप्रिय फिल्म/सीरियल/वेब सीरीज में लीड रोल हो
- हर सोशल मीडिया के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर और सब्सक्राइबर
- स्पोर्ट्स पर्सन हो तो देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला हो
- कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, कबड्डी लीग, IPL जैसे इवेंट में खेला हो
- क्विज, कुकिंग शो, न्यूज चैनल, कॉमेडी, डांस, सिंगिंग, अवार्ड शो का एंकर
- कम से कम एक सीजन या 10 एपिसोड की एंकरिंग की हो
- किसी टीवी शो, OTT प्लेटफॉर्म के किसी शो का विनर या रनर अप
- क्वालिफाइंग राउंड से आगे बढ़ा हो जैसे कि क्वार्टर, सेमी फाइनल और फाइनल
- वर्चुअल कैरेक्टर भी हो सकते हैं सेलिब्रिटी लेकिन इंसानों वाले फीचर हों
- वर्चुअल होते हुए भी लोगों की सोच को प्रभावित करते हों
नई गाइडलाइंस 1 जनवरी से लागू
बता दें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेलिब्रिटीज की जो परिभाषा तय की है, उसकी नई गाइडलाइंस 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी. अब हर कोई सेलिब्रिटी म्यूचुअल फंड के लिए प्रमोशन नहीं कर सकता, जो सेलिब्रिटी सेबी की तय की गई परिभाषा के तहत आता है, सिर्फ वही ही म्यूचुअल फंड के लिए प्रमोशन कर सकता है.