PAN-Aadhaar को 31 दिसंबर तक लिंक करना जरूरी, नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान
Pan-Aadhaar : पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक ही थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था. इसके बाद भी अगर आप चूक जाते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.
अगर आपने इतने लंबे समय के बाद और कई डेडलाइन के बढ़ने के बावजूद पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो इस बार आपके लिए अंतिम मौका है. सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक इन्हें लिंक कराने की समयसीमा तय कर रखी है. इस बार अगर आप 31 दिसंबर की तारीख चूक जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. आपको बता दें कि पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक ही थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था. इसके बाद भी अगर आप चूक जाते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.
PAN card 'बेकार' हो जाएगा
31 दिसंबर के बाद भी अगर अब आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर (Pan Number) बेकार हो जाएगा. यह किसी काम नहीं आ सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है.
लिंक न कराया तो होगी बड़ी परेशानी
पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी. नियम के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
दो तरीकों से Aadhaar और PAN को लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन लिंक कराने का तरीका
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
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SMS से लिंक कराने का तरीका
यह एक दूसरा तरीका है. इसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.