Budget 2024 Income Tax Highlights: टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, वित्त मंत्री ने कहा- बीते 5 साल में टैक्सपेयर्स की सुविधाएं बढ़ीं
Budget 2024 Highlights on Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी) को अंतरिम बजट 2024 पेश किया. टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इम्पोर्ट ड्यूटी सभी समेत सभी रेट पहले की तरह प्रभावी रहेंगे. है.
01:51 PM IST
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Budget 2024 Income Tax Slabs, Budget 2024 Highlights on Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी) को अंतरिम बजट 2024 पेश किया. टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इम्पोर्ट ड्यूटी सभी समेत सभी रेट पहले की तरह प्रभावी रहेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. GST की वजह से इंडस्ट्री पर कंप्लायंस का बोझ घटा है. औसत GST कलेक्शन दोगुना हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है.
Budget 2024 on Income Tax Highlights: कुछ बहुत पुराने टैक्स मामलों को वापस लेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ बहुत पुराने टैक्स मामलों को वापस लेंगे. मामले वापस लेने से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा.
Budget 2024 on Income Tax Live: टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं, सभी टैक्स रेट बने रहेंगे
वित्त मंत्री ने कहा- टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इम्पोर्ट ड्यूटी सभी समेत सभी रेट पहले की तरह प्रभावी रहेंगे. उन्हेांने कहा कि पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. GST की वजह से इंडस्ट्री पर कंप्लायंस का बोझ घटा है.
औसत GST कलेक्शन दोगुना हुआ है.
Budget 2024 on Income Tax Live
वित्त मंत्री ने कहा, टैक्सपेयर्स का देश के योगदान में बड़ा रोल है. इसके लिए टैक्सपेयर्स का धन्यवाद देना चाहती हूं. .
Budget 2024 on Income Tax Live: टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा रहे हैं. टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट की उम्मीद
न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए ऐसी उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
Budget 2024 on Income Tax Slabs: नए टैक्स रिजीम में क्या हैं टैक्स स्लैब?
नए टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कॉरपोरेट एनपीएस में जमा किए गए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है. नए टैक्स रिजीम में कुल 6 स्लैब हैं. आइए जानते हैं अभी इसमें क्या हैं टैक्स स्लैब रेट.
- नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
- 3-6 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन कुल टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये से कम होने पर 87ए के तहत रिबेट मिल जाएगी.
- 6-9 लाख रुपये तक की सैलरी पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, लेकिन 7 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हुई तो आप फायदे में रहेंगे.
- 9-12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स लिया जा रहा है.
- 12-15 लाख रुपये की सैलरी पर आपको 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
- वहीं 15 लाख रुपये से अधिक की सैलरी पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
Budget 2024 on Income Tax Live: आयकर में मिल सकती है बड़ी राहत
बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में बदलाव किया जा दे सकता है. हालांकि, यह बजट वोट ऑन अकाउंट है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम में एक खास सीमा तक की सैलरी वालों को कुछ छूट दी जा सकती है.
Budget 2024 on Income Tax Live: HRA में कैसे मिलती है Income Tax deduction?
HRA पर टैक्स छूट (Income Tax) क्लेम करने की शर्त है कि टैक्सपेयर किसी किराए के घर में रहता हो. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA (House rent allowance) से टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. कुल टैक्सेबल इनकम में HRA को कुल आय से घटाकर कैलकुलेशन की जाती है.
Budget 2024 on Income Tax Live: नॉन सैलरीड को मिल सकता है तोहफा
नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए HRA पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट 60 हजार रुपए है. इसे बजट में बढ़ाया जा सकता है. मौजूदा वक्त में सेक्शन 80GG के तहत नॉन सैलरीड इंडिविजुअल को हाउस रेंट अलाउंस यानि HRA में टैक्स छूट मिलती है. हर महीने की लिमिट 5000 रुपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 60 हजार रुपए है. इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.
Budget 2024 on Income Tax Live: HRA में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी
मौजूदा व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस को लेकर मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए नियम बनाए गए हैं. 4 मेट्रो शहरों में बेसिक-DA मिलाकर 50% तक HRA के तहत टैक्स छूट मिलती है. वहीं, दूसरे शहरों में बेसिक-DA मिलाकर HRA में 40% छूट का प्रावधान है. अब बजट में नॉन मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी HRA में छूट की सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल HRA में मिलने वाली 60 हजार रुपए की छूट को भी बढ़ाया जा सकता है.
Budget 2024 on Income Tax Live: HRA में आ सकता है बड़ा बदलाव
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नौकरीपेशा के लिए अच्छी खबर आ रही है. House rent allowance (HRA) को लेकर बजट में बदलाव होता देखने को मिल सकता है. सूत्रों की मानें तो अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. खासकर बंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. बजट 2024 में वित्त मंत्री HRA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव कर सकती हैं. फिलहाल नॉन-मेट्रो शहरों में नौकरी करने वालों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. मेट्रो शहरों के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाला निवासियों के लिए भी ऐलान संभव है.
Budget 2024 on Income Tax Live: सैलरीड को क्या मिलेगा?
वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. खासकर बंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. बजट 2024 में वित्त मंत्री HRA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव कर सकती हैं. फिलहाल नॉन-मेट्रो शहरों में नौकरी करने वालों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. मेट्रो शहरों के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाला निवासियों के लिए भी ऐलान संभव है.
Budget 2024 on Income Tax Live: डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल
सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा रहा है. लगातार कमाई बढ़ रही है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन में 17 दिसंबर, 2023 तक 17.01%% का इजाफा हुआ है. नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी 20.66% का उछाल आया है. खाने पीने की चीजों की महंगाई में भी तेजी है. आने वाले महीनों के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलर्ट कर चुका है. वहीं, ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन 8 फीसदी से ऊपर की ग्रोथ के लिए टैक्सपेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसे जरूरी हैं. ये सारी स्थितियां इस तरफ इशारा करती हैं कि टैक्स के मामले में थोड़ी राहत जरूरी है.
Budget 2024 on Income Tax Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ सकती है लिमिट
सूत्रों की मानें तो सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) की लिमिट को बढ़ा सकती है. फिलहाल 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है. KPMG ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग रखी है. ट्रैवल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बुक्स, स्टाफ सैलरी, व्हीकल रनिंग, मेंटेनेंस, मोबाइल एक्सपेंस जैसे खर्च को देखते हुए उनके अलाउंस में बढ़ोतरी होनी चाहिए. 50000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है. इंफ्लेशन और बढ़ती स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख रुपए करना चाहिए.
Budget 2024 on Income Tax: महिलाओं की होगी बचत?
कर राहत के बारे में पूछे जाने पर म्यूनिख स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) की संचालन प्रबंधन मंडल की सदस्य की भूमिका भी निभा रही लेखा चक्रवर्ती ने कहा, "महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 88सी के तहत महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर छूट मिल सकती है." हालांकि, उन्होंने कहा, "चूंकि भारतीय आबादी के मुकाबले आयकरदाताओं की संख्या बेहद कम है, ऐसे में महिलाओं और पुरुषों के लिए कर राहत से जुड़ी घोषणाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है."