ITR filing Last Date: इनकम टैक्स विभाग की टैक्सपेयर्स से अपील, 31 दिसंबर से पहले फाइल करें ITR
ITR filing Last Date: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर से पहले कर लें. विभाग ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से आखिरी तारीख का इंतजार ना करने की नसीहत दी है.
ITR filing Last Date: अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) नहीं किया है, तो 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें. टैक्सपेयर्स के पास केवल 2 दिनों का समय है, 31 दिसंबर से इस काम को निपटा लें. इनकम टैक्स विभाग ने खुद टैक्सपेयर्स से ट्वीट करके अपील की है कि इंतजार मत कीजिए...अभी फाइल कीजिए.
IT डिपार्टमेंट की टैक्सपेयर्स से अपील
इनकम टैक्स विभाग ने ट्ववीट कर कहा कि, टैक्सपेयर्स! असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए. अब और इंतजार मत कीजिए, तुरंत फाइल करें. बता दें विभाग ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से आखिरी तारीख का इंतजार ना करने की नसीहत दी है.
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ITR फाइल नहीं करने पर देनी होगी पैनल्टी
अगर आप समय से पहले ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए 5,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी. वहीं अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए ITR फाइल करते हैं, तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होती है. पेनल्टी से बचने के लिए आपको 31 दिसंबर से पहले पहले इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना होगा.
इतने करोड़ टैक्सपेयर्स ने फाइल किया रिटर्न
बता दें 28 दिसंबर 2021 तक कुल 4.86 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल कर दिया है. जिसमें केवल 28 दिसंबर को 18,89,057 रिटर्न फाइन किया गया है.