New Insurance Rules: हाल के दिनों में इंश्योरेंस कई बदलाव हुए हैं और आने वाले दिनों में नए बदलाव होने वाले हैं. अब आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको पता होगा आपने कितना कमीशन एजेंट या एग्रीगेटर को दिए गए हैं. जी हां, बीमा नियामक इंश्योरेंस रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) की कमिटी ने इंश्योरेंस पॉलिसी पर कमीशन का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत, इंश्योरेंस की सभी पॉलिसीज पर एजेंट, ब्रोकर को मिले कमीशन बताया जाएगा. इरडा ने इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) में ट्रांसपैरेंसी बढ़ाने और मिससेलिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. 15 जुलाई की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो सकता है. ब्रोकर्स और एग्रीकेटर्स ने प्रस्ताव का विरोध किया है. उनकी दलील है कि पॉलिसी पर कमीशन बताने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है.

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Insurance पॉलिसी का कमीशन चलेगा पता

आने वाले दिनों में जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे या पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो आपको पता होगा जिस प्लेटफॉर्म से आपने पॉलिसी खरीदी है या जिस एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है उसे कितना कमीशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया गया है ये पॉलिसी की प्रीमियम रसीद पर लिखा हुआ होगा. मिस सेलिंग रोकने और ट्रांसपैरेंसी के लिए IRDAI के द्वारा बनाई गई कमिटी ने ये प्रस्ताव दिया है.

ग्राहकों को होगा ये फायदा

नया नियम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पर लागू होगा. इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों को पता होगा कि कितना कमीशन दिया गया है. ग्राहक कमीशन पर मोलभाव कर सकेंगे. कमीशन की जानकारी बीमा रसीद पर दी जाएगी.

अधिकतम कमिशन फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम
लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल प्योर रिस्क 40% 10%
लाइफ इंश्योरेंस डिफर्ड एन्युटी / पेंशन 7.5% 2%
लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क के अलावा 35% 7.5%

इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल में अधिकतम कमीशन 15%, मोटर इंश्योरेंस में 20% और फायर इंश्योरेंस में अधिकतम कमीशन 16.5% है.

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